ऑनलाइन गेमिंग,कसीनों पर लगेगा 28 फीसदी GST ! जानें यूपी-गुजरात-बंगाल से क्यों अलग सोच रहा है गोवा

GST On Online Gaming And Casino: केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद को यह फैसला करना है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो को सट्टेबाजी और जुए के तहत कार्रवाई योग्य दावे की कैटेगरी में रखा जाय।

11 जुलाई को होगी GST काउंसिल की मीटिंग

GST On Online Gaming And Casino: ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर मंत्री समूह (जीओएम) 28 फीसदी के (जीएसटी) लगाने पर सहमत हो गया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर गोवा नहीं सहमत है। गोवा सरकार ने 18 फीसदी GST लगाने का सुझाव दिया है। इस संबंध में फाइनल फैसला 11 जुलाई को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में हो सकता है। बैठक में इस बात पर विचार होगा कि क्या टैक्स कुल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) या प्लेटफॉर्म द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर लगाया जाय। इसके साथ ही जीएसटी परिषद इस बात पर भी चर्चा करेगी कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ या कसीनो में खिलाड़ियों द्वारा लगाए जाने वाले पूरे दांव पर क्या टैक्स लगाया जाना चाहिए।

सट्टेबाजी और जुए की कैटेगरी पर भी होगा फैसला

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद को यह फैसला भी करना है , क्या ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो को सट्टेबाजी और जुए के तहत कार्रवाई योग्य दावे की कैटेगरी में रखा जाय। इसके पहले मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई वाले मंत्री समूह में आठ राज्यों...पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र के सदस्य हैं।आठ राज्यों में से पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का विचार था कि लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाना चाहिए। हालांकि, गुजरात का विचार था कि मंच शुल्क पर 28 फीसदी टैक्स लगाया जाना चाहिए।

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