GSTR-1A Form: जीएसटीआर-1ए फॉर्म हो गया अधिसूचित, करदाताओं को मिलेगा सेल्स रिटर्न फॉर्म में संशोधन का ऑप्शन

GSTR-1A Form: वित्त मंत्रालय ने 10 जुलाई को जीएसटीआर-1ए फॉर्म अधिसूचित किया। कारोबारी सलाहकार कंपनी मूर सिंघी के एग्जेक्यूटिव डायरेक्टर रजत मोहन ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटीआर-1ए फॉर्म की वैकल्पिक सुविधा के साथ जीएसटी कम्प्लायंस फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण वृद्धि की है।

जीएसटीआर-1ए फॉर्म हो गया अधिसूचित

मुख्य बातें
  • जीएसटीआर-1ए फॉर्म हुआ अधिसूचित
  • बुधवार को किया गया नोटिफाई
  • मिलेगा सेल्स रिटर्न फॉर्म में संशोधन का विकल्प

GSTR-1A Form: वित्त मंत्रालय ने जीएसटीआर-1ए फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है, जिससे करदाताओं को एक्सटर्नल सप्लाई या सेल्स रिटर्न फॉर्म में संशोधन का विकल्प मिलेगा। जीएसटी काउंसिल ने पिछले महीने करदाताओं को टैक्स पीरियड के लिए जीएसटीआर-1 फॉर्म में डिटेल संशोधित करने और/या अतिरिक्त डिटेल घोषित करने की सुविधा देने के लिए जीएसटीआर-1ए फॉर्म के जरिये एक नई वैकल्पिक सुविधा देने की सिफारिश की थी। हालांकि, ऐसे टैक्स पीरियड के लिए जीएसटीआर-3बी में रिटर्न दाखिल करने से पहले जीएसटीआर-1ए दाखिल करना होगा।

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क्या होगा फायदा

वित्त मंत्रालय ने 10 जुलाई को जीएसटीआर-1ए फॉर्म अधिसूचित किया। कारोबारी सलाहकार कंपनी मूर सिंघी के एग्जेक्यूटिव डायरेक्टर रजत मोहन ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटीआर-1ए फॉर्म की वैकल्पिक सुविधा के साथ जीएसटी कम्प्लायंस फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण वृद्धि की है।

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