रूकेगी दालों की जमाखोरी! सरकार ने सितंबर तक तुअर और चना पर लगाई स्टॉक लिमिट

Tur-Chana Stock Limit: फूड महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर तक तुअर और चना पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है। इससे दालों की जमाखोरी पर लगाम लगेगी और कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी।

तुअर औ चना दालों की कीमतों लगेगी लगाम (तस्वीर-Canva)

Tur-Chana Stock Limit: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कीमतों में उछाल और फसल खराब होने से आपूर्ति प्रभावित होने की चिंता के बीच सितंबर तक तुअर और चना पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी। सितंबर में मानसून का मौसम समाप्त हो जाता है, उसके एक महीने बाद खरीफ की फसल शुरू होती है। स्टॉक लिमिट थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी चेन खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। इस कदम का उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना है साथ ही उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करना है, क्योंकि हाल के दिनों में इस तरह के उपाय विफल रहे हैं।

इतनी रखनी होगी दालों की स्टॉक लिमिट

मिन्ट के मुताबिक एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रत्येक दाल के लिए निर्धारित स्टॉक लिमिट थोक विक्रेताओं के लिए 200 टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन, प्रत्येक खुदरा दुकान पर 5 टन, बड़ी सीरीज खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 टन और मिल मालिकों के लिए उत्पादन के अंतिम 3 महीने या सालाना स्थापित क्षमता का 25%, जो भी अधिक हो।
आयातकों को कस्टम्स क्लियरेंस डेट से 45 दिनों से अधिक आयात किया हुआ स्टॉक नहीं रखना है। संबंधित कानूनी संस्थाओं को उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल (https://fcainfoweb.nic.in/psp) पर स्टॉक की स्थिति बतानी है और अगर उनके पास मौजूद स्टॉक निर्धारित लिमिट से अधिक है, तो उन्हें इसे 12 जुलाई तक निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा।
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