Belated ITR Filing: विलंबित आईटीआर कैसे करें ई-फाइल, अंतिम तिथि 31 दिसंबर, देरी होने पर भरना होगा इतना जुर्माना

Belated ITR Filing:वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए इनकम रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा से चूक गए। उन्हें 31 दिसंबर तक बिलेडेट ITR अवश्य फाइल करना होगा।

Belated ITR Filing

बिलेडेट ITR कैसे भरें?

Belated ITR Filing: वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए इनकम रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा से चूक गए। उन्हें 31 दिसंबर तक बिलेडेट ITR अवश्य फाइल कर देना चाहिए। जो उसी अवधि के लिए संशोधित आईटीआर जमा करने की अंतिम तिथि भी है। संशोधित रिटर्न वह है जो मूल रिटर्न में गलतियों अगर कोई हो तो उसे सुधारने के बाद फाइल किया जाता है। विलेडेड आईटीआर फाइलिंग भी ऑरिजनल आईटीआर के समान ही हैं। प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन करना होगा। बिलेटेड आईटीआर के लिए कोई अलग आईटीआर फॉर्म नहीं है। फॉर्म में इसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है।

बिलेडेट ITR कैसे भरें? जानिए स्टेप बाय स्टेप

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स के E-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  2. यहां यूजर आईडी में पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें और लॉग इन करें।
  3. आपको ऊपर ई-फाइल मेनू दिखाई देगा, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न चुनें।
  4. अगले पेज पर आपको संबंधित मूल्यांकन वर्ष का चयन करना होगा। नीचे दिए गए फाइलिंग मोड में ऑनलाइन विकल्प का चयन करना होगा। फिर जारी रखें पर क्लिक करें।
  5. यहां आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। यदि आपने पहले दाखिल करने का प्रयास किया था और ड्राफ्ट सहेज लिया था, तो आप उपरोक्त विकल्प चुन सकते हैं।
  6. यहां आपको स्टेटस एप्लीकेबल में इंडिविजुअल पर क्लिक करना होगा क्योंकि आपको ITR-1 फाइल करना है।
  7. अगले पेज पर आपको ITR फॉर्म चुनना होगा, जहां आप आईटीआर 1 चुनेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के करदाता को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। आईटीआर फॉर्म 1 के साथ आगे बढ़ें।
  8. आप यहां देख सकते हैं कि आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ने के लिए 'लेट्स गेट स्टार्टेड' पर क्लिक करें।
  9. अगले पेज में आपको बताएंगे कि आप इनकम टैक्स क्यों भर रहे हैं।
  10. अब आपको अपने पहले से भरे गए रिटर्न के विवरण को सत्यापित करना होगा। इसमें पर्सनल डिटेल्स में अपनी डिटेल्स चेक करें। यदि फाइलिंग अनुभाग में कुछ बदलाव हैं, तो आप इसे संपादित कर सकते हैं।
  11. इसी तरह, आपको अपनी कुल आय, कर कटौती, भुगतान किए गए कर और कर देनदारी का विवरण भी सत्यापित करना होगा। जब आपने सभी विवरण सत्यापित कर लिए हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि किसी कर राशि का भुगतान अभी करना है, तो आप इसे ई-भुगतान कर सेवा के साथ अभी या बाद में कर सकते हैं।
  12. अब आप अपने आईटीआर का पूर्वावलोकन देख सकते हैं। यहां से Proceed to Validation पर क्लिक करें।
  13. अब आपको ITR वेरिफाई करना होगा। तीन विकल्प आएंगे जो भी विकल्प आपके लिए आसान और सुविधाजनक हो उसे चुनें। ई-वेरिफिकेशन के बाद आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा। आप यहां से अपनी आईटीआर रसीद डाउनलोड कर सकते हैं।

बिलेटेड आईटीआर के लिए जुर्माना

बिलेटेड आईटीआर के लिए 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, छोटे टैक्सपेयर्स के लिए जिनकी कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपए या उससे कम होने पर जुर्माना केवल 1000 रुपए है। इसके अलावा पेंडिंग टैक्स भुगतान के लिए देय कर पर 1% का दंडात्मक ब्याज लागू होता है।

अगर 31 दिसंबर की समयसीमा चूक गई तो क्या होगा?

व्यक्तियों के पास अभी भी अपडेट रिटर्न दाखिल करने (आईटीआर-यू) के माध्यम से अपना विलंबित आईटीआर दाखिल करने का मौका है। हालांकि ऐसा संबंधित मूल्यांकन वर्ष समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2023 (AY 2023-24) की समय सीमा से चूक जाता है, तो ITR-U 1 अप्रैल, 2024 से जमा किया जा सकता है।
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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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