ITR फाइल करने जा रहे हैं? वेतनभोगियों के लिए ये 5 बातें जानना जरूरी

Income Tax Return Filing Online for salaried Employee 2023-24: वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। अगर आप वेतनभोगी टैक्सपेयर्स हैं तो इनकम रिटर्न दाखिल करने से पहले ये पांच बातें जरूरी जाननी चाहिए।

आईटीआर दाखिल करने के लिए क्या-क्या जरूरी (तस्वीर-Canva)

Income Tax Return Filing Online for salaried Employee: वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आप वेतनभोगी टैक्सपेयर्स हैं तो इनकम रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया काफी सरल है। आपको केवल फॉर्म 1 यानी ITR-1 के जरिये अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म-1 किसी निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी आय एक वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख से रुपये से अधिक नहीं है और यह इनकम सैलरी, गृह संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, 5000 तक की कृषि आय और अन्य स्रोतों जैसे बैंक एफडी या अन्य निवेशों से ब्याज आय से है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ आय ITR-1 का हिस्सा नहीं बनेगी, जिसमें बिजनेस और प्रोफेशन्स से लाभ और पूंजीगत लाभ, एक से अधिक गृह संपत्ति से इनकम और लॉटरी से इनकम शामिल है। आइए जानते हैं वेतनभोगी टैक्सपेयर्स किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

इनकम टैक्स रिटर्न 2023-24 ऑनलाइन कैसे दाखिल करें

आयकर रिटर्न दाखिल करनावित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
आईटीआर-1 फॉर्मवेतनभोगी टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रिया सरल है, जिन्हें फॉर्म ITR-1 का उपयोग करना होता है। यह फॉर्म उन निवासियों के लिए है जिनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो सैलरी, गृह संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (5000 तक) और बैंक एफडी या अन्य निवेशों से ब्याज आय से है।
आईटीआर-1 में शामिल नहींबिजनेस और प्रोफेशन्स से लाभ, पूंजीगत लाभ, एक से अधिक गृह संपत्ति से इनकम, और लॉटरी से इनकम शामिल नहीं हैं।
रोजगार का नेचरवेतनभोगी टैक्सपेयर्स को अपनी नौकरी की प्रकृति बतानी चाहिए, जैसे केंद्र सरकार का कर्मचारी, राज्य सरकार का कर्मचारी, पीएसयू का कर्मचारी, पेंशनभोगी, या प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी।
आवश्यक दस्तावेजAIS डाउनलोड करें और फॉर्म 16, मकान किराया रसीद (यदि लागू हो), निवेश भुगतान प्रीमियम रसीदें (यदि लागू हो) रखें। इन्हें ITR के साथ संलग्न नहीं करना चाहिए, केवल मूल्यांकन और जांच के लिए टैक्स अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए रखें।
पहले से चुकाया गया टैक्सटैक्सपेयर्स को टीडीएस या टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित टैक्स) का डेटा AIS और फॉर्म 26AS से प्राप्त करना चाहिए और इसे रिटर्न में दिखाए गए टैक्स के अनुरूप करना चाहिए।
पिछले दो वर्षों का आईटीआरचालू वर्ष के साथ-साथ पिछले दो वर्षों का आईटीआर (ITR-U) दाखिल किया जा सकता है।
आईटीआर दाखिल करने से पहलेआधार और पैन लिंक करें। बैंक अकाउंट वेरिफाई करें। सही ITR फॉर्म चुनें, गलत फॉर्म से दाखिल रिटर्न को दोषपूर्ण माना जाएगा और संशोधित ITR दाखिल करना होगा।

इनकम टैक्स रिटर्न 2023-24 दाखिल करते समय बताएं रोजगार का नेचरइनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय वेतनभोगी टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करते समय जॉब की प्रकृति को परिभाषित करना चाहिए। जैसे कि वह केंद्र सरकार का कर्मचारी हैं या राज्य सरकार का कर्मचारी हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (पीएसयू) का कर्मचारी हैं, पेंशनभोगी हैं, प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी हैं।

आईटीआर के लिए कौन से जरूरी दस्तावेजआपको AIS डाउनलोड करना होगा और फॉर्म 16, मकान किराया रसीद (अगर लागू हो) और निवेश भुगतान प्रीमियम रसीदें (अगर लागू हो) जैसे अन्य दस्तावेजों की प्रतियां रखनी होंगी। हालांकि आपको इनमें से कोई भी दस्तावेज जैसे निवेश सर्टिफिकेट अपने आईटीआर के साथ संलग्न नहीं करना चाहिए। आपको उन्हें केवल तभी अपने पास रखना होगा जब आपको टैक्स अधिकारियों जैसे कि मूल्यांकन और जांच के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

वित्त वर्ष के दौरान पहले से चुकाया गया टैक्सवित्तीय वर्ष बीतने के दौरान टैक्सपेयर्स टीडीएस या टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित टैक्स) का भुगतान करते हैं और ये आंकड़े रिटर्न दाखिल करते समय दिखाए गए टैक्स के अनुरूप होने चाहिए। पहले से भुगतान किए गए टैक्स का डेटा एनुअल इनफॉर्मेशन सर्टिफिकेट (AIS) और फॉर्म 26AS के जरिये से प्राप्त किया जा सकता है, जहां टैक्सपेयर्स को वास्तव में भुगतान किए गए टैक्स की जांच करनी चाहिए। और किसी भी विसंगति के मामले में आपको उसका मिलान करना चाहिए।

पिछले दो वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करनाचालू वर्ष (वित्त वर्ष2024-25) के साथ-साथ अगर आप पिछले दो वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना भूल गए हैं तो आप उसे दाखिल कर सकते हैं। पिछले दो वर्षों के लिए, आप ITR-U (अपडेट किया गया इनकम टैक्स रिटर्न) दाखिल कर सकते हैं।

आईटीआर दाखिल करने से पहले ये काम जरूर करें

  • अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और अपना रिफंड प्राप्त करने में समस्याओं से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपने आधार और पैन को लिंक कर लिया है।
  • जब इनकम टैक्स विभाग रिफंड भेजता है तो वह पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसलिए आपको अपना बैंक अकाउंट पहले से वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, जहां आप अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं।
  • आपको इसे दाखिल करने से पहले सही ITR फॉर्म चुनना होगा अन्यथा दाखिल रिटर्न को दोषपूर्ण माना जाएगा और आपको सही फॉर्म का उपयोग करके संशोधित ITR दाखिल करना होगा।
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