Online ITR Filing: ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे करें फाइल, जानें पूरा प्रोसेस
Online Income Tax Return Filing, How to File ITR Online: वित्तीय वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। आइए जानते हैं ऑनलाइन ITR फाइल कैसे करें। यहां स्टेप बाय स्टेप जानिए।
ऑनलाइन आईटीआर कैसे करें फाइल (तस्वीर-Canva)
Online Income Tax Return Filing, How to File ITR Online: वित्तीय वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का मौसम चल रहा है। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आखिरी समय का इंतजार नहीं करें क्योंकि अंतिम समय में किसी वजह से परेशानी होने पर आप आईटीआर फाइल करने से चूक सकते हैं और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आप अपने पास सभी दस्तावेज जमा कर लें। जरूर दस्तावेजों में पैन और आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, डोनेशन की रसीदें, स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भुगतान रसीदें, पैन से जुड़े बैंक अकाउंट की जानकारी, रिटर्न को ई-वेरिफिकेशन करने के लिए आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और बैंकों से ब्याज सर्टिफिकेट शामिल हैं। आइए अब जानते हैं ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। यहां स्टेप बाय स्टेप समझें।
इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें
आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए इसकी साइट पर जाएं और 'Login' पर क्लिक करें, यूजर आईडी के रूप में अपना PAN इंटर करें, 'Continue' पर क्लिक करें, टिकबॉक्स में सेक्युरिटी मैसेज चेक करें, अपना पासवर्ड डालें और 'Continue' पर क्लिक करें।
'File Income Tax Return' पर क्लिक करें
'e-File' टैब पर क्लिक करें, 'Income Tax Returns' सेलेक्ट और फिर 'File Income Tax Return' सेलेक्ट करें।
सही एसेसमेंट ईयर चुनें
वित्त वर्ष 2023-24 फाइलिंग के लिए 'मूल्यांकन वर्ष' को 'आकलन वर्ष 2024-25' या वित्त वर्ष 2022-23 फाइलिंग के लिए 'आकलन वर्ष 2023-24' चुनें और फाइलिंग के 'ऑनलाइन' मोड का विकल्प चुनें। सुनिश्चित करें कि यह सही ढंग से निर्दिष्ट किया गया है कि यह मूल रिटर्न है या संशोधित रिटर्न।
सही स्टेटस चुनें
आगे बढ़ने के लिए, दिए गए विकल्पों में से अपनी फाइलिंग स्थिति चुनें: Individual, HUF, या Others; अपने जैसे व्यक्तियों के लिए, 'Individual' सेलेक्ट करें और 'Continue' पर क्लिक करें।
ITR फॉर्म प्रकार चुनें
अपनी परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त ITR फॉर्म चुनें। निर्धारित करें कि उपलब्ध सात फॉर्म (ITR 1 से 4 व्यक्तियों और HUF के लिए लागू हैं) में से कौन सा आपकी टैक्स स्थिति से मेल खाता है, जैसे कि ITR 2 उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनके पास पूंजीगत लाभ है लेकिन व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है।
ITR दाखिल करने का कारण
अगले स्टेप में आपको ITR दाखिल करने का सही वजह चुनना होगा। आप अपने रिटर्न दाखिल करने की वजह सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि बेसिक छूट सीमा से अधिक टैक्स योग्य आय होना, ITR दाखिल करने के लिए अनिवार्य विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना या 'Others' का चयन करना।
वेलिडेशन
आगे बढ़ने से पहले पैन, आधार, नाम, जन्म तिथि, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और बैंक डिटेल जैसी पहले से भरी गई जानकारी को वैरिफाई करें। साथ ही अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दें और सुनिश्चित करें कि अगर पहले से दी गई है तो यह पहले से वेरिफाई है। सभी प्रासंगिक आय, छूट और कटौती का खुलासा करें। अपने नियोक्ता और बैंक जैसे स्रोतों से पहले से भरी गई जानकारी की समीक्षा करें, सटीकता सुनिश्चित करें। अपने रिटर्न के समरी की पुष्टि करें, डिटेल को वेरिफाई करें और शेष टैक्स का भुगतान करें।
ई-वेरिफिकेशन
अंतिम स्टेप में आधार ओटीपी, ईवीसी, नेट बैंकिंग या सीपीसी बेंगलुरु को आईटीआर-वी की एक प्रति भेजकर 30 दिनों के भीतर अपने आईटीआर को वेरिफाई करना शामिल है, क्योंकि ऐसा न करने पर फाइलिंग प्रक्रिया रद्द हो जाती है।
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रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट ...और देखें
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