UPI से गलत खाते में चला गया पैसा तो वापस पाने का भी है चांस, जानें क्या कहते हैं नियम

UPI Transactions: अगर UPI से पैसा गलत अकाउंट में चला गया है या फिर ज्यादा अमाउंट का पेमेंट कर दिया गया है। कुछ स्टेप को फॉलो करके आसानी से उस पैसे का रिफंड हासिल किया जा सकता हैं।

UPI PAYMENT

यूपीआई पेमेंट के समय रखें इन बातों का ध्यान

How to get Refund Money after wrong UPI Transactions:डिजिटल पेमेंट ( Digital Payment) के दौर में NPCI और पेटीएम ने एक नई पहल कर दी है। अब पेटीएम यूजर बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर सकेंगे। यह सुविधा 200 रुपये तक के पेमेंट तक ही मिलेगी। साफ है ऐसा इसलिए किया गया है कि फ्रॉड के चांस कम रहें। लेकिन यूपीआई पेमेंट करते समय कई बार हड़बड़ी में गलत नाम सेलेक्ट करने से पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। इसके अलावा कई बार ज्यादा अमाउंट भी फीड हो जाता है। जिससे ज्यादा पैसा पेमेंट हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन परिस्थितियो में भी पैसा वापस लिया जा सकता है।

इस तरह मिलेगा पैसा

अगर UPI से पैसा गलत अकाउंट में चला गया है या फिर ज्यादा अमाउंट का पेमेंट कर दिया गया है। कुछ स्टेप को फॉलो करके आसानी से उस पैसे का रिफंड हासिल किया जा सकता हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार अगर आपका पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है तो आपको सबसे पहले संबंधित बैंक और यूपीआई के कस्टमर सपोर्ट में ट्रांजैक्शन की पूरा जानकारी दे।

इसके बाद बैंक जिसके अकाउंट में पैसा गया है, उसकी जांच पड़ताल और दूसरे जरूरी वैरिफिकेशन कर पैसा रिफंड करने का प्रॉसेस कर देता है। अगर बैंक प्रॉसेस नहीं करता है तो NPCI के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए NPCI की वेबसाइट परजाकर Dispute Redressal Mechanism पर जाना होगा। और वहां जाकर ट्रांजैक्शन टैब पर पूरी डिटेल देनी पड़ती है।

आरबीआई से भी कर सकते हैं शिकायत

अगर बैंक, एनपीसीआई के स्तर पर शिकायत का निपटारा नहीं हो तो फिर आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकता है। जहां पर एक तयसमय में शिकायत निपटाने का प्रावधान है। यूजर को शिकायत करते समय अपने सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, पुरानी शिकायत आदि की सभी डिटेल्स अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए। जिससे कि आपका पक्ष मजबूत रहे।

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