UPI से गलत खाते में चला गया पैसा तो वापस पाने का भी है चांस, जानें क्या कहते हैं नियम
UPI Transactions: अगर UPI से पैसा गलत अकाउंट में चला गया है या फिर ज्यादा अमाउंट का पेमेंट कर दिया गया है। कुछ स्टेप को फॉलो करके आसानी से उस पैसे का रिफंड हासिल किया जा सकता हैं।
यूपीआई पेमेंट के समय रखें इन बातों का ध्यान
How to get Refund Money after wrong
इस तरह मिलेगा पैसा
अगर UPI से पैसा गलत अकाउंट में चला गया है या फिर ज्यादा अमाउंट का पेमेंट कर दिया गया है। कुछ स्टेप को फॉलो करके आसानी से उस पैसे का रिफंड हासिल किया जा सकता हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार अगर आपका पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है तो आपको सबसे पहले संबंधित बैंक और यूपीआई के कस्टमर सपोर्ट में ट्रांजैक्शन की पूरा जानकारी दे।
इसके बाद बैंक जिसके अकाउंट में पैसा गया है, उसकी जांच पड़ताल और दूसरे जरूरी वैरिफिकेशन कर पैसा रिफंड करने का प्रॉसेस कर देता है। अगर बैंक प्रॉसेस नहीं करता है तो NPCI के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए NPCI की वेबसाइट परजाकर Dispute Redressal Mechanism पर जाना होगा। और वहां जाकर ट्रांजैक्शन टैब पर पूरी डिटेल देनी पड़ती है।
आरबीआई से भी कर सकते हैं शिकायत
अगर बैंक, एनपीसीआई के स्तर पर शिकायत का निपटारा नहीं हो तो फिर आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकता है। जहां पर एक तयसमय में शिकायत निपटाने का प्रावधान है। यूजर को शिकायत करते समय अपने सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, पुरानी शिकायत आदि की सभी डिटेल्स अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए। जिससे कि आपका पक्ष मजबूत रहे।
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