Aadhaar-PAN Linking: रद्द होने वाला है आपका पैन! नहीं कर पाएंगे अपने जरूरी काम, आधार से तुरंत करें लिंक

Aadhaar-PAN card Linking online: आपके वित्तीय लेनदेन और पहचान प्रमाण के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar card) हैं।

Aadhaar-PAN Linking: रद्द होने वाला है आपका पैन! नहीं कर पाएंगे अपने जरूरी काम

Aadhaar-PAN card Linking online: पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar card) इनकम टैक्स विभाग को किसी भी व्यक्ति के वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करते हैं, इसलिए सभी के लिए इन दोनों डेटाबेस को लिंक करना महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए दोनों दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य किया था। पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि पहले 31 मार्च 2020 थी, लेकिन बाद में केंद्र ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया। हालांकि, अभी भी कई नागरिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, जिसे देखते हुए आयकर विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की। विभाग ने कहा है कि वे स्थायी खाता संख्या (पैन) जो अगले साल मार्च के अंत तक आधार से लिंक नहीं होंगे, उन्हें 'निष्क्रिय' कर दिया जाएगा। एडवाइजरी में कहा गया कि जो अनिवार्य है, आवश्यक है। देर न करें, आज ही लिंक कर लें!

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अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो क्या होगा?

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र में कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो वे आई-टी अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे और उन्हें कई तरह के प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। आप IT रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे, लंबित रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे और निष्क्रिय पैन को लंबित रिफंड जारी नहीं होगा। इसके अलावा करदाता को बैंकों और अन्य फाइनेंशियल पोर्टल पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण केवाईसी मानदंड में से एक है।

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