Tax Saving Option: 1.5 लाख रु से ऊपर कैसे बचाएं टैक्स, ऐसे मिलेगा अतिरिक्त 75000 रु का फायदा, जान लीजिए नियम

Tax Saving Option: 1.5 लाख रु से ऊपर टैक्स बचाने के तरीकों में से एक है कि आप आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीडी (1बी) का उपयोग करें। इसके तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट आपको अपने एनपीएस योगदान पर मिलेगी।

टैक्स सेविंग के क्या-क्या हैं ऑप्शन

मुख्य बातें
  • 1.5 लाख रु से ऊपर भी बचेगा टैक्स
  • मिलेगा अतिरिक्त 75000 रु का फायदा
  • बीमा प्रीमियम पर लें फायदा
Tax Saving Option: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने का समय चल रहा है। इस समय टैक्सपेयर्स और सैलरी वाले टैक्स सेविंग के ऑप्शन और तरीके खोजते हैं। कोई भी अपनी आय पर जितनी अधिक डिडक्शन का फायदा ले सकता है, उसकी टैक्सेबल इनकम उतनी ही कम होगी। आमतौर पर माना जाता है कि टैक्सपेयर्स पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 1.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स कटौती का ही क्लेम कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है। हालांकि केवल कुछ ही लोग जानते होंगे कि ऐसे ऑप्शन भी हैं जिनके जरिए धारा 80सी की लिमिट (1.5 लाख रुपये) से ऊपर भी इनकम टैक्स बेनेफिट का फायदा लिया जा सकता है। आगे जानिए क्या है तरीका।
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ये हैं दो तरीके

1.5 लाख रु से ऊपर टैक्स बचाने के तरीकों में से एक है कि आप आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीडी (1बी) का उपयोग करें। इसके तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट आपको अपने एनपीएस योगदान पर मिलेगी।
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