TDS On FD: FD के ब्याज पर नहीं कटेगा TDS, बस करना होगा ये छोटा सा काम

TDS On FD Interest Income: यदि किसी वित्त वर्ष में आम निवेशकों को एफडी पर मिलने वाला ब्याज 40 हजार रु तक है, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये लिमिट 50 हजार रु तक है।

एफडी ब्याज इनकम पर टीडीएस बचाएं

मुख्य बातें
  • FD के ब्याज पर कटता है टीडीएस
  • एक फॉर्म से हो सकती है बचत
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए है अलग फॉर्म

TDS On FD Interest Income: टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) भारत सरकार द्वारा किसी भी इनकम के सोर्स पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए लागू की गई एक प्रोसेस है। किसी की इनकम दूसरे की पेमेंट होती है। जैसे कि चाहे एम्प्लॉयर सैलरी दे या आप किराया दें, इनमें एक के लिए पेमेंट होगी और दूसरे के लिए इनकम। इन पर टीडीएस काट कर पेमेंट होती है। इसी तरह बैंकों की एफडी पर जो ब्याज मिलता है, उस पर भी टीडीएस कटता है। मगर आम तौर पर अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता। हालांकि एफडी के ब्याज पर लगने वाले टीडीएस को कटने से बचाया जा सकता है। इसका तरीका हम आपको आगे बताएंगे।

ये भी पढ़ें -

50 हजार रु तक का ब्याज रहेगा टैक्स फ्री

यदि किसी वित्त वर्ष में आम निवेशकों को एफडी पर मिलने वाला ब्याज 40 हजार रु तक है, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये लिमिट 50 हजार रु तक है।

End Of Feed