कंपनी कर रही PF में हेरा-फेरी, तो ऐसे करें शिकायत, मिलेगा पूरा पैसा

EPFO Complaint: जब आप शिकायत कर देंगे तो ईपीएफओ कंपनी से पूछताछ करेगी। अगर ये पाया जाता है कि कंपनी ने पीएफ का पैसा काटा मगर कर्मचारी के खाते में जमा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथ ही कंपनी को देर से पैसा जमा करने पर ब्याज और चार्ज भी देना पड़ सकता है।

ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर शिकायत करें

मुख्य बातें
  • पीएफ का पैसा न मिले तो करें शिकायत
  • ईपीएफओ के पास शिकायत करनी होगी
  • टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं कॉल

EPFO Complaint: हर कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों का EPF का पैसा सैलरी से काटकर उनके पीएफ खाते में जमा करना जरूरी है। कर्मचारी और एम्प्लॉयर पीएफ अकाउंट में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी हिस्सा जमा करते हैं। कंपनी के लिए इस 12 फीसदी में से 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा करना होता है, जबकि बाकी 3.67 फीसदी पैसा पीएफ खाते में।

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ईपीएफओ (EPFO) पीएफ खाताधारकों को मैसेज के जरिए हर महीने उनके खाते में जमा होने वाले पैसे पर अपडेट देता है। मगर यदि कंपनी अपना हिस्सा आपके पीएफ अकाउंट में जमा न करे तो क्या करना चाहिए? आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इससे आपको आपका सारा पीएफ का पैसा मिलेगा।

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