ITR कर रहे फाइल तो जरूर जानें HRA में छूट से कैसे होगी बचत, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
How To Claim HRA Tax Exemption: आयकर कानूनों के मुताबिक अगर आपको सैलेरी पर टीडीएस (TDS) की कैलकुलेशन के समय एचआरए छूट का बेनेफिट चाहिए तो रेंट रिसीट बहुत अहम है। इसके मुकाबले रेंट एग्रीमेंट को और भी मजबूत प्रूफ माना जाता है, जो आपको अपने मकान मालिक के साथ करना होता है।
रेंट एग्रीमेंट में क्या चीजें हैं जरूरी
- एचआरए बेनेफिट के लिए रेंट रिसीट है अहम
- रेंट एग्रीमेंट से भी बन सकती है बात
- स्टैंप ड्यूटी पेपर पर होना चाहिए रेंट एग्रीमेंट
How To Claim
अगर वे इन प्रोविजन को पूरा नहीं करते हैं तो आयकर विभाग (Income Tax Department) उनके क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है। बता दें कि यदि कोई टैक्सपेयर अपने पैरेंट्स को किराया देता है तो उसके लिए भी समान नियम लागू होते हैं।
ये डॉक्यूमेंट है सबसे अहम
आयकर कानूनों के मुताबिक अगर आपको सैलेरी पर टीडीएस (TDS) की कैलकुलेशन के समय एचआरए छूट का बेनेफिट चाहिए तो रेंट रिसीट बहुत अहम है। इसके मुकाबले रेंट एग्रीमेंट को और भी मजबूत प्रूफ माना जाता है, जो आपको अपने मकान मालिक के साथ करना होता है।
रेंट एग्रीमेंट में क्या चीजें हैं जरूरी
- नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट में आपका और मकान मालिक का नाम, एडरेस, पैन और आधार हो
- एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार के अलावा गवाहों के भी साइन हों
- जहां प्रॉपर्टी है, उस राज्य के नियमों के अनुसार रेंट एग्रीमेंट स्टैंप ड्यूटी पेपर पर होना चाहिए
- अगर आप किराए की रसीद पेश कर रहे हैं तो उसमें मकान मालिक का नाम, पता, पेमेंट राशि और अगर कोई टीडीएस हो तो उसे जरूर लिखें
- अगर आयकर अधिकारि एचआरए बेनेफिट पर सवाल उठाते हैं तो किराए की रसीद एक अच्छा प्रूफ साबित होती है
31 जुलाई तक फाइल कर दें आईटीआर
वे सभी सैलेरी पाने वाले लोग जो एचआरए टैक्स छूट के लिए क्लेम करना चाहते हैं, उन्हें 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल और आईटीआर (आयकर रिटर्न) जमा कर देना चाहिए। आखिरी समय पर हड़बड़ी से बचने के लिए समय रहते आईटीआर फाइल करना बेहतर है।
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