ITR कर रहे फाइल तो जरूर जानें HRA में छूट से कैसे होगी बचत, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

How To Claim HRA Tax Exemption: आयकर कानूनों के मुताबिक अगर आपको सैलेरी पर टीडीएस (TDS) की कैलकुलेशन के समय एचआरए छूट का बेनेफिट चाहिए तो रेंट रिसीट बहुत अहम है। इसके मुकाबले रेंट एग्रीमेंट को और भी मजबूत प्रूफ माना जाता है, जो आपको अपने मकान मालिक के साथ करना होता है।

रेंट एग्रीमेंट में क्या चीजें हैं जरूरी

मुख्य बातें
  • एचआरए बेनेफिट के लिए रेंट रिसीट है अहम
  • रेंट एग्रीमेंट से भी बन सकती है बात
  • स्टैंप ड्यूटी पेपर पर होना चाहिए रेंट एग्रीमेंट

How To Claim HRA Tax Exemption: जिन लोगों को फिक्स सैलेरी मिलती है वे मकान किराया भत्ता (HRA) पर टैक्स छूट ले सकते हैं। अगर वे किराए के घर में रहते हैं, तो उन्हें किराए के भुगतान पर टैक्स बेनेफिट मिलता है। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। बहुत से टैक्यपेयर्स ये नहीं जानते आईटीआर फाइल करते समय एचआरए बेनेफिट लेने के लिए किन प्रोविजन को पूरा करना जरूरी है।

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अगर वे इन प्रोविजन को पूरा नहीं करते हैं तो आयकर विभाग (Income Tax Department) उनके क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है। बता दें कि यदि कोई टैक्सपेयर अपने पैरेंट्स को किराया देता है तो उसके लिए भी समान नियम लागू होते हैं।

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