Income Tax: 31 मार्च से पहले पूरा कर लें ये 5 महत्वपूर्ण फाइनेंशियल काम, नहीं तो होगा नुकसान

Income Tax: वर्तमान फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म होने वाला है। इसके 31 मार्च से पहले यहां बताए गए 5 कार्य निपटा लें। नहीं तो नुकसान होगा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ये जरूरी काम जरूर निपटा लें (तस्वीर-canva)

Income Tax: वर्तमान फाइनेंशियल ईयर 2023-24 समाप्ति की ओर है। 31 मार्च 2024 न केवल वित्त वर्ष 2023-24 के अंत का प्रतीक है बल्कि पर्सनल फाइनेंस से संबंधित कई कार्यों की समय सीमा भी है, खासकर निवेश, टैक्स दाखिल करने और टैक्स बचत के लिए। आइए उन जरूरी 5 जरूरी काम पर नजर डालें जिन्हें आपको इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले करने से नहीं चूकना चाहिए।

अपडेटेड आईटीआर दाखिल करना

वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है। इस समय सीमा का उपयोग उन टैक्सपेयर्स द्वारा किया जा सकता है जो पहले उक्त वित्तीय वर्ष के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हों, अपनी इनकम के एक हिस्से की रिपोर्ट करने से चूक गए हों या पहले दाखिल करते समय गलत इनकम डिटेल प्रदान किया हो।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स-बचत साधनों में निवेश करें

अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था (ओल्ड टैक्स रिजीम) का विकल्प चुना है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स-बचत साधनों में निवेश करना चाहते हैं तो आपको इसे 31 मार्च 2024 से पहले करना होगा। सेक्शन 80C के तहत बहुत सारे टैक्स-बचत साधन हैं, जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) और टर्म डिपॉजिट्स आपके टैक्स-बचत लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन लोन और होम लोन जैसे खर्च कुछ अन्य प्रावधान हैं जो आपको आपकी टैक्स पर कटौती दिला सकते हैं और आपकी टैक्स देयता को कम कर सकते हैं। 80D, 80G, और 80CCD(1B) जैसे अन्य सेक्शन्स का भी पता लगाएं, जो पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स-कटौती प्रावधान प्रदान करते हैं।

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