Income Tax: 31 मार्च से पहले पूरा कर लें ये 5 महत्वपूर्ण फाइनेंशियल काम, नहीं तो होगा नुकसान
Income Tax: वर्तमान फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म होने वाला है। इसके 31 मार्च से पहले यहां बताए गए 5 कार्य निपटा लें। नहीं तो नुकसान होगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ये जरूरी काम जरूर निपटा लें (तस्वीर-canva)
अपडेटेड आईटीआर दाखिल करना
वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है। इस समय सीमा का उपयोग उन टैक्सपेयर्स द्वारा किया जा सकता है जो पहले उक्त वित्तीय वर्ष के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हों, अपनी इनकम के एक हिस्से की रिपोर्ट करने से चूक गए हों या पहले दाखिल करते समय गलत इनकम डिटेल प्रदान किया हो।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स-बचत साधनों में निवेश करें
अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था (ओल्ड टैक्स रिजीम) का विकल्प चुना है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स-बचत साधनों में निवेश करना चाहते हैं तो आपको इसे 31 मार्च 2024 से पहले करना होगा। सेक्शन 80C के तहत बहुत सारे टैक्स-बचत साधन हैं, जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) और टर्म डिपॉजिट्स आपके टैक्स-बचत लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन लोन और होम लोन जैसे खर्च कुछ अन्य प्रावधान हैं जो आपको आपकी टैक्स पर कटौती दिला सकते हैं और आपकी टैक्स देयता को कम कर सकते हैं। 80D, 80G, और 80CCD(1B) जैसे अन्य सेक्शन्स का भी पता लगाएं, जो पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स-कटौती प्रावधान प्रदान करते हैं।
टैक्स कटौती के लिए टीडीएस दाखिल करने का प्रमाण पत्र
टैक्सपेयर्स को जनवरी 2024 के लिए विभिन्न धाराओं के तहत की गई टैक्स कटौती के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) दाखिल प्रमाण पत्र जारी करना होगा। विभिन्न वर्गों पर लागू विशिष्ट समय सीमा नीचे उल्लिखित है:-
- 17 मार्च 2023- जनवरी 2024 महीने के लिए धारा 194-आईए, धारा 194-आईबी और धारा 194 एम के तहत काटे गए टैक्स के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र।
- 30 मार्च 2023 - फरवरी 2024 में धारा 194-IA, धारा 194-IB और धारा 194M के तहत काटे गए टैक्स के लिए चालान डिटेल दाखिल करना।
न्यूनतम निवेश की समय सीमा
पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी सरकार समर्थित बचत योजनाओं में एक वर्ष में क्रमशः 500 रुपए और 250 रुपए के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी वित्तीय वर्ष में यह न्यूनतम जमा करने में विफल रहते हैं, तो आपके खाते को डिफॉल्ट के रूप में चिह्नित किया जा सकता है, जिसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए अगर आपने इनमें से किसी भी योजना में निवेश किया है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के दौरान उनमें जमा नहीं किया है, तो डिफॉल्ट दंड से बचने के लिए आपके पास ऐसा करने के लिए 31 मार्च 2024 तक का समय है।
फास्टैग केवाईसी
हाल ही में एक घोषणा में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने यूजर्स के लिए अपने FASTag KYC डिटेल को अपडेट करने की समय सीमा 29 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। आपके FASTag डिवाइस जारीकर्ता के आधार पर आप भारतीय नेशनल हाईवेज पर जा सकते हैं अपने FASTag KYC डिटेल को अपडेट करने के लिए मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) पोर्टल या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) वेबसाइट पर जाएं। समय सीमा से पहले ऐसा करने में विफल रहने पर आपके FASTag खाते और डिवाइस अमान्य हो जाएंगे।
वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। अब आगामी वर्ष के लिए अपने वित्त की योजना बनाने का सही समय है। अपनी आय, कर्ज, साथ ही अपने लक्ष्यों और जिम्मेदारियों का जायजा लें ताकि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रणनीति बना सकें और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल बैंकबाजार.कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी ने लिखी है, यह सिर्फ जानकारी के लिए है, अगर आप किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट से संपर्क करें)
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