ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई लोगों से मांगा ट्रांजेक्शन का स्पष्टीकरण, आपको मिला क्या, जानिए कैसे करें चेक

ITR: वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए अपडेट रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 मार्च 2024 है। इसी बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई लोगों से ट्रांजेक्शन का स्पष्टीकरण मांगा।

ITR को लेकर टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों से मांगा स्पष्टीकरण

ITR: हाल के दिनों में कई व्यक्तियों को टैक्सपेयर्स के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में दिखाई देने वाले कुछ महत्वपूर्ण या उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ईमेल द्वारा सूचना प्राप्त हुआ है। अगर आप इस सूचना से संबंधित सटीक लेनदेन जानना चाहते हैं तो एआईएस या अनुपालन पोर्टल (compliance portal) पर जाएं और "e-Campaign" पर जाएं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से यह संचार किसे प्राप्त होगा?

एआईएस या अनुपालन पोर्टल पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर प्रतिक्रिया के लिए टैक्सपेयर से संपर्क किया है। टैक्सपेयर से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा करने के लिए e-Campaign के तहत पूछे गए प्रश्नों पर प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। ई-अभियान रिटर्न दाखिल न करना, टैक्सपेयर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण या उच्च मूल्य वाले लेनदेन से संबंधित हो सकते है।

टैक्स डिपार्टमेंट से क्यों आया यह मेल?

e-Campaign टैब के तहत एआईएस या अनुपालन पोर्टल में दिखाई देने वाला संचार एक सूचना है कि टैक्स विभाग को कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो मेल नहीं खाती है या टैक्सपेयर द्वारा अपने आईटीआर में बताई गई आय के अनुरूप नहीं है। अपडेट आयकर रिटर्न उन पात्र टैक्सपेयर्स द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो पहले दाखिल आयकर रिटर्न (ITR) में त्रुटियों या चूक को सुधारना चाहते हैं और जिसमें आय की संशोधित गणना तैयार करने पर अतिरिक्त टैक्स देनदारी उत्पन्न होगी। वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए अपडेट रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 मार्च 2024 है।

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