Capital Gain Tax: इनकम टैक्स विभाग ने समझाया, प्रॉपर्टी पर कैसे लगेगा कैपिटल गेन टैक्स

Capital Gain Tax: विभाग ने गुरुवार रात को जारी सूचना में कहा कि टैक्सपेयर्स दोनों में से एक विकल्प चुन सकते हैं। सरकार ने मंगलवार को आम बजट में अचल संपत्तियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) कर को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया था।

कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन (Image Source: iStockphoto)

Capital Gain Tax: इनकम टैक्स ने कहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की गणना के उद्देश्य से वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई अचल संपत्तियों के अधिग्रहण की लागत एक अप्रैल 2001 तक उचित बाजार मूल्य (एफएमवी, स्टांप ड्यूटी मूल्य से अधिक नहीं) या भूमि या भवन की वास्तविक लागत होगी। सरकार ने मंगलवार को आम बजट में अचल संपत्तियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) कर को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी करने के साथ ही अप्रैल, 2001 के बाद खरीदी गई संपत्तियों के मुद्रास्फीति समायोजन (इंडेक्सेशन) से जुड़े लाभ को हटाने का प्रस्ताव रखा।

कैसे लगेगा टैक्स

वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के मामले में, उचित बाजार मूल्यांकन (स्टांप ड्यूटी मूल्य से अधिक नहीं) को मुद्रास्फीति समायोजन मूल्य निर्धारित करने के लिए आधार बनाया जा सकता है। मुद्रास्फीति समायोजन के बाद मूल्य को एलटीसीजी की गणना के लिए बिक्री मूल्य से घटा दिया जाएगा और फिर 20 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।

लागत का मुद्दा

इन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए एक अप्रैल 2001 तक अधिग्रहण की लागत के बारे में मुद्दा उठाया गया है। विभाग ने कहा है कि एक अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों (भूमि या भवन या दोनों) के लिए एक अप्रैल 2001 के मूल्य के हिसाब से खरीद लागत, या एक अप्रैल 2001 को ऐसी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य (जहां भी उपलब्ध हो, स्टांप शुल्क मूल्य से अधिक नहीं) उस परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत होगी।

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