Aadhaar-PAN Link:प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने वाले हो जाएं अलर्ट, इन लोगों को मिल रहा है इनकम टैक्स नोटिस

Aadhaar-PAN Link: अभी आयकर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख या इससे ज्‍यादा रकम की किसी भी संपत्ति को खरीदाने वाले को केंद्र सरकार को एक फीसदी का टीडीएस देना होता है।

आयकर विभाग के नए नियमों के तहत सैकड़ों संपत्ति खरीदारों को नोटिस भेजे हैं।

Aadhaar-PAN Link: प्रॉपर्टी खरीदनों वालों को अलर्ट होने की जरूरत है। ऐसे लोग जिन्होंने 50 लाख या उससे ज्यादा की कीमत वाली प्रॉपर्टी खरीदी है, और उस पर नियमों की अनदेखी है, उन्हें आयकर विभाग नोटिस भेज रहा है। इसमें आयकर विभाग के निशाने पर ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आधार और पैन कार्ड न तो लिंक किया है और न उस पर प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान TDS चुकाया है। मौजूदा नियम के अनुसार आधार और पैन कार्ड नहीं लिंक होने पर 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद पर 20 टीडीएस देना पड़ता है। जबकि लिंक होने पर एक फीसदी टीडीएस देना पड़ता है।

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मिल रहे नोटिस

विभाग ने कई ऐसे मामले पकड़े हैं जिनके पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं मिले हैं। ज्यादातर मामलों में पाया है कि संपत्ति विक्रेता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, क्योंकि इसे आधार से लिंक नहीं किया गया है। ऐसे में जिनका पैन कार्ड निष्क्रिय है और उसने 50 लाख रुपये से ज्‍यादा की संपत्ति खरीदी है तो तो बकाया टीडीएस का भुगतान करने के लिए नोटिस मिल रहे हैं।

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