Income tax: मई में इन डेडलाइन्स को न चूकें, जानें कब क्या करें
Income tax: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरा जा रहा है। इसके मई महीने में क्या कब क्या करना चाहिए। यहां विस्तार से जान लीजिए।

इनकम टैक्स रिटर्न के लिए मई महीने में करें ये काम
Income tax: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का समय आ गया है। टैक्सपेयर्स को कब क्या करना चाहिए। समय सीमाओं और महत्वपूर्ण तारीखों को जानने और याद रखने का समय आ गया है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो काफी मुश्किलें आ सकती हैं। काटे गए टैक्स और जमा करने से लेकर टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने और विभिन्न डिटेल दाखिल करने तक के लिए मई महीना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए मई 2024 में क्या-क्या करें यहां विस्तार से जान लें।
7 मई 2024
अप्रैल 2024 के महीने के लिए काटे गए या एकत्र किए गए टैक्स को जमा करने की समय सीमा के लिए यह तारीख याद कर लें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगर टैक्स का भुगतान इनकम टैक्स चालान पेश किए बिना किया जाता है तो सरकारी ऑफिस द्वारा काटी गई या एकत्र की गई किसी भी राशि का भुगतान उसी दिन केंद्र सरकार के अकाउंट में किया जाना चाहिए।
15 मई 2024
मार्च 2024 के महीने के लिए 194-IA, 194-IB, 194M और 194S जैसी विभिन्न सेक्शन के तहत टैक्स कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की नियत तारीख है। इसके अतिरिक्त यह अप्रैल 2024 में भुगतान किए गए टीडीएस या टीसीएस के लिए सरकारी ऑफिसों द्वारा चालान प्रस्तुत किए बिना फॉर्म 24G प्रस्तुत करने की समय सीमा को बताता है। यह 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए जमा टीसीएस का त्रैमासिक विवरण दाखिल करने की समय सीमा भी है और उन लेनदेन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा फॉर्म नंबर 3बीबी में डिटेल प्रस्तुत करने के लिए जिसमें अप्रैल 2024 के महीने के लिए सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के बाद ग्राहक कोड को संशोधित किया गया है।
30 मई 2024
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत में संपर्क ऑफिस रखने वाले नन-रेजिडेंट्स द्वारा डिटेल फॉर्म नंबर 49C में प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2024 में सेक्शन 194एम, 194-आईबी और 194एस के तहत काटे गए टैक्स के लिए चालान कम स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की नियत तारीख है। इसके अलावा चौथी तिमाही के लिए टीसीएस सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष 2023-24 भी इसी तारीख को जारी किए जाते हैं।
31 मई 2024
इस तारीख पर टैक्स संबंधी कई महत्वपूर्ण समय-सीमाएं हैं। इनमें 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए जमा किए गए टीडीएस का त्रैमासिक डिटेल साथ ही एक अनुमोदित निधि रिटायरमेंट फंड के ट्रस्टियों द्वारा भुगतान किए गए योगदान से टैक्स कटौती का रिटर्न भी शामिल है। इसके अतिरिक्त यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय लेनदेन स्टेटमेंट फॉर्म संख्या 61ए में प्रस्तुत करने और कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए रिपोर्ट करने योग्य अकाउंट्स के सालाना स्टेटमेंट फॉर्म संख्या 61बी में की ई-फाइलिंग की नियत तारीख है।
इसके अलावा सेक्शन 11(1) के स्पष्टीकरण के तहत उपलब्ध विकल्प का उपयोग करने के लिए फॉर्म 9A में आवेदन और सेक्शन 10(21) या सेक्शन 11(1) के तहत भविष्य के आवेदन के लिए आय संचय के लिए फॉर्म नंबर 10 में डिटेल देना होगा अगर निर्धारिती की जरूरत है 31 जुलाई 2024 को या उससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना होगा।
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