इनकम टैक्स बचाने के लिए देते हैं रेंट रसीद, जमा करने से पहले एग्रीमेंट का भी जान लें नियम
Tax Saving Tips On HRA: इनकम टैक्स सेविंग के लिए निवेश और खर्च के बारे में प्रमाण के दस्तावेज जमा करने का वक्त आ गया है। वेतन में शामिल मकान किराया भत्ता (HRA) पर टैक्स में छूट के लिए क्या करना चाहिए। यहां विस्तार से जानिए।
एचआरए पर टैक्स सेविंग के लिए क्या करें?
Tax Saving Tips On HRA: क्या किराए की रसीद जरूरी है?
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय दावा किए गए टैक्स छूट या कटौती का सबूत रखना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स विभाग व्यक्ति से आईटीआर में किए गए दावों का सबूत मांग सकता है। आईटीआर संसाधित होने पर इमकम टैक्स विभाग दस्तावेजी प्रमाण मांग सकता है। मूल्यांकन अधिकारी के पास जानकारी इकट्ठा करने और करदाताओं के आईटीआर में क्लेम की वैधता को वेरिफाई करने के लिए विभिन्न शक्तियां होती हैं। वे पूछताछ कर सकते हैं या इस उद्देश्य के लिए आवश्यक दस्तावेजों का अनुरोध कर सकते हैं। कर्मचारी को एचआरए के लिए छूट की अनुमति दी जाएगी अगर वह किराए के आवास में और वास्तव में ऐसे आवासीय आवास के संबंध में किराए का भुगतान करता है। किराए की रसीद मकान मालिक को किराए के भुगतान के साक्ष्य के रूप में कार्य करती है। इसलिए किराए की रसीद मकान मालिक से एकत्र की जानी चाहिए। भले ही किराए का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया हो।
Tax Saving Tips On HRA: घर किराये की रसीद पर क्या-क्या दर्ज होना चाहिए?
जैसा कि टैक्स एक्सपर्ट्स ने बताया कि भुगतान किए गए किराए के दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने के लिए किसी के पास किराए की रसीदें और किराया समझौता होना चाहिए। किराए की रसीद में मकान मालिक के नाम का उल्लेख होना चाहिए। मकान मालिक का पता, काटे गए टीडीएस के साथ भुगतान की गई राशि (अगर लागू हो) और भुगतान का तरीका (नकद या इलेक्ट्रॉनिक)। अगर नकद में मासिक किराया भुगतान 5,000 रुपए से अधिक है तो राजस्व टिकट लगाएं।
Tax Saving Tips On HRA: एचआरए टैक्स छूट कैसे करें क्लेम?
कर्मचारी एचआरए टैक्स छूट का दावा करने के पात्र हैं अगर उन्होंने अपने नियोक्ता से एचआरए प्राप्त किया है। किराए के अपार्टमेंट में रह रहे हैं और वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान किराए का भुगतान किया है। वे नियोक्ता को किराया भुगतान का प्रमाण जमा करके और नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म 16 में टैक्स छूट प्राप्त करके एचआरए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से अगर नियोक्ता को सबूत जमा नहीं किए गए हैं तो इसे दाखिल करते समय आईटीआर में एचआरए टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। यहां अगर इनकम टैक्स विभाग आपके क्लेम को स्वीकार कर लेता है तो उनके पास सबूत जमा करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि अगर मूल्यांकन अधिकारी संदेह उठाता है तो क्लेम की गई छूट के लिए प्रमाण देना जरूरी है।
Tax Saving Tips On HRA: सालाना 1 लाख से अधिक किराया तो क्या करें?
आपकी वेतन आय से स्रोत पर अतिरिक्त टैक्स कटौती (टीडीएस) से बचने के लिए प्रमाण समय पर जमा करना होगा (जैसा कि आपके नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट किया गया है)। बशर्ते आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना हो। अगर किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया कुल किराया 1 लाख रुपए से अधिक है तो कर्मचारियों को मकान मालिक के नियोक्ता को अनिवार्य रूप से पैन या आधार प्रदान करना होगा। अगर मासिक किराया 50,000 रुपये से अधिक है तो किराए का भुगतान करने वाले व्यक्ति को किराए पर टीडीएस काटना होगा। अगर मकान मालिक एनआरआई है तो भुगतान की गई प्रत्येक किराये की राशि पर टीडीएस काटा जाना चाहिए।
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रामानुज सिंह author
रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें
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