Income Tax Filing 2024: करीब आ रही है ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख, टैक्सपेयर्स नोट कर लें ये 6 बातें

Income Tax Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर (2024-25) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसलिए टैक्सपेयर्स ये 6 काम जरूर कर लें।

Income Tax Filing 2024

आईटीआर दाखिल करने से पहले क्या करें

Income Tax Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है जब तक की सरकार इसकी तारीख न बढ़ा दे। ऐसे में टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी जानकारी की व्यवस्था करने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। हालांकि जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना उचित है लेकिन उचित होमवर्क के बिना ऐसा करना ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए आपको सही इनकम टैक्स फॉर्म भरना, सही इनकम टैक्स रिजीम चुनना और अपने आधार को पैन से लिंक करने के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो जल्द कर लें। रिटर्न दाखिल करने से पहले ये 6 काम जरूर कर लें।

ऑनलाइन फॉर्म

इनकम टैक्स डिपार्टमेट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सभी आयकर फॉर्म की ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटी पहले ही जारी कर दी है। इनमें ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4 और ITR-6 शामिल हैं। आपको सही फॉर्म चुनना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको पहले यह देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा फॉर्म सही है। ITR-1 उन लोगों के लिए है जो निवासी हैं (सामान्य निवासी नहीं) जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है, जिनकी आय वेतन, एक घर की पॉपर्टी, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय है और कृषि आय 5,000 रुपए तक है। इसी तरह अन्य आईटीआर फॉर्म के लिए जानकारी पता कर लें।

अकाउंट एक्टिव करें

आपके पास इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड आईडी और एक्टिव पैन कार्ड होना चाहिए ताकि आप अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकें।

ऑफलाइन दाखिल करना

इनकम टैक्स फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करना उचित है लेकिन कोई व्यक्ति ऑफलाइन यूटिलिटी का उपयोग करके फॉर्म को ऑफलाइन भी दाखिल कर सकता है। इस फॉर्म को पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड किया जा सकता है।

पैन को आधार से लिंक करें

हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आईटीडी) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को 31 मई से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो उन्हें उच्च दर पर टैक्स कटौती से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए। इसके लिए वे 23 अप्रैल 2024 के सीबीडीटी परिपत्र संख्या 6/2024 का संदर्भ ले सकते हैं।

टैक्स रिजीम चुनना

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगर आप नई टैक्स रिजिम में छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनना होगा। चूंकि नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट व्यवस्था है, इसलिए टैक्सपेयर्स को पुराने प्रावधानों के अनुसार अपना इनकम टैक्स चुकाना है तो उन्हें पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनना होगा।

टैक्स कैलकुलेटर

टैक्सपेयर्स अपनी आय का डिटेल भरकर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम अधिक फायदेमंद है। इसके लिए वे टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं जिसे यहां एक्सेस किया जा सकता है। यह दो टैक्स रिजीम बीच तुलनात्मक विश्लेषण देता है।

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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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