Income Tax Filing 2024: आईटीआर फाइल करने का आया सही समय, पहले जानें ये जरूरी बातें
Income Tax Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग प्रक्रिया शुरू करने का यह सही समय है, लेकिन फाइल करने की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले यहां बताई गई बातों पर जरूर ध्यान दें।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें (तस्वीर-Canva)
Income Tax Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। हालांकि आपके पास अभी भी अपना काम शुरू करने और बाद के स्टेप्स में अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन इंडिविजुअल्स टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग प्रक्रिया शुरू करने का यह सही समय है और इससे पहले कि आप इस प्रक्रिया को शुरू करें। आप कुछ प्रमुख प्वाइंट फाइल करने से पहले जानना जरूरी है। यहां टैक्सपेयर के लिए जानने योग्य कुछ प्रमुख बातें हैं।
ITR फॉर्म जारी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं और टैक्सपेयर्स के लिए ऑनलाइन भरने के लिए उपलब्ध हैं। इसमें ई-फाइलिंग सेटअप का प्रावधान है जिसे आप अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको पहले से भरे हुए डेटा को डाउनलोड करने में भी सक्षम बनाता है। ई-फाइलिंग यूटिलिटी जिसे आप अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको तीन डाउनलोड या इंपोर्ट विकल्प देती है। पहले से भरा हुआ डेटा डाउनलोड करें। पहले से भरा हुआ डेटा इंपोर्ट करें। ऑनलाइन मोड में भरे गए ड्राफ्ट आईटीआर को इंपोर्ट करें।
सावधानी से चुनें फॉर्म
इनकम टैक्स फॉर्म का चयन सावधानी से करना काफी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आईटीआर-1 उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी कुल आय वेतन, एक होम लोन प्रॉपर्टी, अन्य स्रोतों से 50 लाख रुपए तक है और कृषि आय 5000 रुपए तक है जबकि अगर आपकी आय व्यवसाय या पेशे के मुनाफे और लाभ से आ रही है। आपको ITR-3 का विकल्प चुनना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी व्यवसाय या पेशे में हैं और आपकी 50 लाख रुपए तक की आय की गणना 44AD, 44ADA या 44AE के अनुमानित टैक्स प्रावधानों के तहत की जाती है, तो आप ITR-4 भर सकते हैं।
टैक्स रिजीम
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगर आप नई टैक्स व्यवस्था में कुछ छूटों का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको विशेष रूप से पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहिए। चूंकि नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट व्यवस्था है, इसलिए अगर आप उन प्रावधानों के अनुसार टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं तो पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनना होगा।
कैलकुलेटर
आप लेटेस्ट प्रोविजन के आधार पर अपने सटीक टैक्स की गणना करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। कैलकुलेटर को यहां एक्सेस किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप एक अन्य कैलकुलेटर का उपयोग करके यह तय करने के लिए अपनी आय का डिटेल भर सकते हैं कि कौन सी व्यवस्था आपके लिए अधिक फायदेमंद है, जिसे यहां एक्सेस किया जा सकता है जो दो टैक्स व्यवस्थाओं के बीच तुलनात्मक विश्लेषण देता है।
इनकम टैक्स छूट
एक और प्रमुख विशेषता जो टैक्सपेयर्स को ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि वे इनकम टैक्स छूट का लाभ तभी उठा सकते हैं जब उन्होंने 31 मार्च 2024 से पहले उन टैक्स सेविंग उपकरणों में निवेश किया हो। इस समय सीमा के बाद किए गए किसी भी निवेश को इनकम टैक्स दाखिल करते समय छूट का लाभ उठाने के लिए नहीं माना जा सकता है।
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