Income Tax Filing 2024: टैक्स बचाने के लिए कौन सी रिजीम फायदेमंद नई या पुरानी, जानिए डिटेल

Income Tax Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की शुरुआत हो चुकी है। आप यहां जानिए पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) और नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में कौन आपके लिए फायदेमंद है। यहां विस्तार से जानिए।

New Tax Regime या Old Tax Regime में बेहतर कौन (तस्वीर-Canva)

Income Tax Filing 2024: नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) की शुरुआत के बाद से टैक्सपेयर्स को पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं के बीच चयन करने का ऑप्शन दिया गया। इसके बाद इस वर्ष 2024 से नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट कर दिया गया यानी अगर आप दोनों में किसी को नहीं चुनते हैं तो खुद व खुद आप नई टैक्स व्यवस्था के तहत आ जाएंगे। नई टैक्स व्यवस्था 6 लाख रुपए सालाना से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए फायदमंद होता है। हालांकि यह निर्धारित करना जटिल हो सकता है कि कौन सी टैक्स व्यवस्था बेहतर लाभ देती है क्योंकि यह इंडिविजुअल फाइनेंशियल लक्षय और टैक्स प्लानिंग पर निर्भर करता है।

टैक्स व्यवस्था चयन को प्रभावित करने वाले कारक

सबसे लाभकारी टैक्स व्यवस्था निर्धारित करने के लिए दो प्राथमिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका इनकम क्या है और योग्य कटौती क्या है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन कारकों के आधार पर टैक्स देनदारी और संभावित बचत में कैसे उतार-चढ़ाव होता है। टाइम्स नाउ के मुताबिक टैक्सबड्डी डॉट कॉम के मुख्य प्रोडक्ट अधिकारी सीए दिव्य भानुशाली ने कहा कि यह हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी की आय से संबंधित हैं और आपकी कटौती राशि क्या है, इसलिए किसी को अपरिहार्य खर्चों और निवेशों पर विचार करने के बाद टैक्स देनदारी का आकलन करना चाहिए। कई टैक्सपेयर्स कुछ जरूरी खर्च और निवेश का भुगतान कर रहे होंगे, जिसका टैक्स लाभ है।

सालाना 6 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स

नई टैक्स व्यवस्था के तहत 6 लाख रुपए की सालाना आय वाले व्यक्तियों को शून्य टैक्स देनदारी का आनंद मिलता है। इसके विपरीत पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत, वेतनभोगी व्यक्तियों को 22,500 रुपए (सेस को छोड़कर) की टैक्स देयता का सामना करना पड़ सकता है अगर वे 50000 रुपए की मानक कटौती को छोड़कर किसी भी कटौती का उपयोग नहीं करते हैं। हालांकि कई वेतनभोगी टैक्सपेयर्स को कटौतियों का लाभ उठाकर पुरानी व्यवस्था के तहत पहले से ही शून्य टैक्स देना पड़ता है। सेक्शन 80सी के तहत 50,000 रुपए की मानक कटौती और 50000 रुपये जैसी कटौतियों का उपयोग करके टैक्सपेयर्स अपनी टैक्स योग्य आय को 5 लाख रुपए तक ला सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शून्य टैक्स देनदारी होगी।New Tax Regime Vs Old Income Tax Regime में तुलना
डिटेलकटौतियों के साथ पुरानी टैक्स व्यवस्थानई टैक्स व्यवस्था
, सालाना आय6,00,000 रुपए 6,00,000 रुपए
स्टैंडर्ड डिडक्शन50,000 रुपए50,000 रुपए
सेक्शन 80C ( डिडक्शन 1.5 लाख तक निवेश पर )1,50,000 रुपए (अधिकतम)0
कुल टैक्स योग्य आय4,50,000 रुपए5,50,000 रुपए
अधिक आय पर टैक्स10000 रुपए (2.5 लाख रुपये तक- बीईएल और उससे अधिक 2 लाख पर 5 प्रतिशत )12500 रुपए (2.5 लाख रुपये तक- बीईएल और उससे अधिक 2 लाख पर 5 प्रतिशत)
सेक्शन 87A के तहत छूट10,000 रुपए (अधिकतम 12500 रुपए)12500 रुपए (अधिकतम 25000) रुपए
फाइनल टैक्स राशिजीरोजीरो
सीए दिव्य भानुशाली ने कहा कि अगर इंडिविजुअल्स की आय 7 लाख रुपये तक है और वे नई व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं तो सेक्शन 87ए के तहत 25000 रुपए तक की छूट के लिए पात्र कोई टैक्स देनदारी नहीं होगी।

कटौती के हिसाब से टैक्स

सालाना 6 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कटौती का आकलन करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 80सी (1.5 लाख रुपये तक) के तहत कटौती और एचआरए, होम लोन पर ब्याज और मेडिकल बीमा प्रीमियम जैसी अन्य कटौतियां टैक्स देनदारी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। टैक्स व्यवस्थाओं के बीच चयन करते समय यह मूल्यांकन करना आवश्यक है कि कौन सी कटौतियां लागू हैं और वे टैक्स बचत को कैसे प्रभावित करती हैं।

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