ITR Refund: आईटीआर फाइल करने के बाद अब तक नहीं मिला रिफंड, तो फटाफट करें ये काम

Income Tax Return Refund: आयकर विभाग के मुताबिक जब टैक्सपेयर आईटीआर को वेरिफाई कर लेता है तो फिर टैक्स अधिकारी द्वारा उसे प्रॉसेस किया जाता है। इसमें एसेसमेंट ईयर से जुड़ी कई जानकारी फॉर्म 26एएस और एआईएस में चेक की जाती हैं, जिनमें लेनदेन, इनकम, टैक्स लायबिलिटी और रिफंड आदि शामिल हैं।

नहीं मिला टैक्स रिफंड, तो फटाफट करें ये काम

मुख्य बातें
  • आईटीआर फाइल करने के बाद मिलता है रिफंड
  • रिफंड के लिए ई-वेरिफिकेशन जरूरी
  • बिना ई-वेरिफिकेशन के नहीं मिलता रिफंड
Income Tax Return Refund: अधिकतर टैक्सपेयर्स डेडलाइन से पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर चुके हैं। मगर फिर भी उन्हें अब तक अपना रिफंड नहीं मिला है। आयकर विभाग के मुताबिक अब तक रिफंड न मिलने के पीछे फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) का मैच न करना एक कारण हो सकता है। फॉर्म 26एएस और एआईएस का मिलान न हो तो रिफंड रुक सकता है, फिर भले ही रिटर्न को वेरिफाई कर लिया गया हो।
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क्या है रिफंड की प्रॉसेस

आयकर विभाग के मुताबिक जब टैक्सपेयर आईटीआर को वेरिफाई कर लेता है तो फिर टैक्स अधिकारी द्वारा उसे प्रॉसेस किया जाता है। इसमें एसेसमेंट ईयर से जुड़ी कई जानकारी फॉर्म 26एएस और एआईएस में चेक की जाती हैं, जिनमें लेनदेन, इनकम, टैक्स लायबिलिटी और रिफंड आदि शामिल हैं।
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