2000 के नोट जमा करने पर आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, पड़ सकते हैं 'लेने के देने'

आप 2000 के 10 नोट डेली जाकर बैंक में बिना किसी सवाल-जवाब के बदल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप ये पैसा बचत या चालू खाते में ही डिपॉजिट करेंगे।

2000 के नोट बदलने पर टैक्स नोटिस

मुख्य बातें
  • 2000 के नोट जमा करने पर आएगा नोटिस
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है टैक्स
  • 2000 के 10 नोट डेली जमा करने पर सवाल नहीं होगा

2000 Note Deposit Rules : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रु के नोट वापस (Rs 2000 Note Ban) लेने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सभी 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। जनता के पास अपने 2000 रु के नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। यदि आपके पास भी 2000 रु के नोट हैं तो बैंक में जाकर उन्हें बदल लें। आप चाहें तो उन्हें अपने खाते में भी जमा करा सकते हैं। पर लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है कि 2000 रु के नोट जमा कराने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Dept) नोटिस भेज सकता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। आगे जानिए क्या है नियम।

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डेली इतने नोट जाकर बदलें

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