Income Tax Return: 31 मार्च तक फाइल करें ITR-U, नहीं तो भरना होगा 200% पेनाल्टी
Income Tax Return:टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिर्टन भरने एक और मौका दिया है। वह अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2024 तक भर सकते हैं। नहीं तो 200% पेनाल्टी लग सकता है।
ITR U भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च (तस्वीर-Canva)
दिल्ली स्थित सीए फर्म रवि राजन एंड कंपनी के संस्थापक एस रवि ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि यह आकलन वर्ष 2017-18 से लागू है। एक नया सेक्शन 270A लागू किया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी आय छिपाता है और उसका खुलासा नहीं करता है, तो बकाया टैक्स का 50% या 200% जुर्माना लगाने का प्रावधान है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 271 के तहत अधिकतम जुर्माना निर्धारण वर्ष 2016-17 तक देय राशि का 300% तक होगा।
अपडेटेड ITR फाइल करने की समय सीमा कब है?
रिलिवेंड मूल्यांकन वर्ष समाप्त होने के बाद टैक्सपेयर्स के पास संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए 24 महीने का समय होता है (कुछ दिशानिर्देशों के अधीन)। अगर टैक्सपेयर वित्त वर्ष 2-20-21 की समय सीमा से चूक गए हैं तो उनके पास फाइल करने के लिए 31 मार्च तक का समय है।
ITR-U फाइल करने की जरुरत किसे है?
वे टैक्सपेयर जिन्होंने या तो अपना आईटीआर (समय पर, देर से या यहां तक कि संशोधित रिटर्न) दाखिल किया है या उस मूल्यांकन वर्ष के लिए अपना आITR दाखिल नहीं किया है, वे अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ITR-U का उपयोग भुगतान किए गए टैक्स का रिफंड प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
क्या ITR-U फाइल करने के लिए अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है?
शर्तों के आधार पर अतिरिक्त टैक्स चुकाए बिना ITR-U जमा नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त टैक्स संशोधित रिटर्न दाखिल करने पर किसी व्यक्ति द्वारा देय कुल टैक्स और ब्याज का 50% के बराबर होगा। हालांकि अगर अपडेटेड ITR-U संशोधित या विलंबित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बीत जाने के बाद रिलिवेंड मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि से पहले जमा किया जाता है। टैक्स और देय ब्याज कुल राशि का 25% है।
कौन नहीं कर सकता है ITR-U फाइल?
- अगर अपडेटेड रिटर्न पहले ही जमा किया जा चुका है।
- नुकसान या शून्य रिटर्न जमा करने के लिए।
- रिटर्न की राशि प्राप्त करना या बढ़ाना।
- अगर संशोधित रिटर्न दाखिल करने से आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है।
- आपके खिलाफ सेक्शन 132 के तहत तलाशी प्रक्रिया शुरू की गई है।
- सेक्शन 133A के मुताबिक एक सर्वे किया जाता है।
- अगर सेक्शन 132A के तहत इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा संपत्ति, रिकॉर्ड या किताबें जब्त कर ली जाती हैं या मांग की जाती है।
- अगर कोई मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, पुनरीक्षण या पुनर्गणना पेंडिंग है या पूरा हो चुका है।
- अगर कोई नया टैक्स बकाया नहीं है तो आप अपडेटेड आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते हैं।
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