इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2024: कौन फाइल कर सकता है ITR 1 और कौन नहीं? जानें डिटेल

Income Tax Return Filing 2024-25: इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) फाइल करे का टाइम आ गया है। आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के लिए ऑनलाइन फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाइव कर दिया है। यहां हम आपको बताएंगे कि आईटीआर 1 या सहज किस टैक्सपेयर्स के लिए योग्य है और किसके लिए नहीं है। यहां आप इसके बार में विस्तार से जान सकते हैं।

किसके लिए है आईटीआर 1 यानी सहज फॉर्म (तस्वीर-canva)

Income Tax Return Filing 2024-25: भारत में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के जरिये टैक्सपेयर्स अपनी टैक्स योग्य आय, कटौती और टैक्स के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजकर खुलासा करते हैं। टैक्सपेयर्स अब वित्तीय वर्ष 2023-24 (या मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए अपने आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के लिए ऑनलाइन फाइल करना लाइव कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में ITR फाइल कर सकते हैं। सात आईटीआर फॉर्म हैं जिनका उपयोग अलग-अलग टैक्सपेयर्य द्वारा पर्सनल आय और प्रकार के अनुसार किया जाता है। आईटीआर 1 या सहज एक ऐसा फॉर्म है जिसका इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।

कौन फाइल कर सकता है ITR-1 या सहज

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार आईटीआर-1 किसी रेजिडेंट व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है।
  • किसी वित्त वर्ष के दौरान कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आय वेतन, एक गृह संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (5000 रुपये तक) और अन्य स्रोतों से है, जिसमें शामिल हैं।
  • बचत खातों से ब्याज
  • जमाराशियों से ब्याज (बैंक, डाकघर, सहकारी समिति)
  • इनकम टैक्स रिफंड से ब्याज
  • बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज
  • कोई अन्य ब्याज आय
  • पारिवारिक पेंशन

कौन नहीं कर सकता है ITR-1 फाइल

  • ITR-1 किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है।
  • कोई निवासी है जो सामान्य रूप से निवासी नहीं (RNOR) है और अनिवासी भारतीय (NRI) है।
  • कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक है।
  • कृषि आय 5000 रुपए से अधिक हो।
  • लॉटरी, घुड़दौड़, कानूनी जुए आदि से आय होती है।
  • टैक्स योग्य पूंजीगत लाभ (शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म)
  • अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों में निवेश किया है।
  • व्यवसाय या पेशे से आय होती है।
  • एक कंपनी में डायरेक्टर हैं।
  • आयकर अधिनियम के सेक्शन 194N के तहत कर कटौती है।
  • पात्र स्टार्ट-अप होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त ESOP पर आयकर को स्थगित कर दिया है।
  • एक से अधिक गृह संपत्ति का मालिक है और उससे आय होती है।
  • ITR-1 के लिए पात्रता शर्तों के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है।
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