Income Tax Filing 2024: वेतनभोगियों को 15 जून से पहले ITR फाइल क्यों नहीं करना चाहिए, जानिए डिटेल

Income Tax Filing 2024: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए ITR फाइलिंग जारी है। लेकिन वेतनभोगियों को 15 जून से पहले ITR फाइल करने का इंतजार करना चाहिए। यहां डिटेल जानिए।

आईटीआर फाइलिंग के लिए 15 जून तक क्यों करना चाहिए इंतजार (तस्वार-Canva)

Income Tax Filing 2024: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए ITR फाइल करने की सुविधा के लिए सभी जरूरी यूटिलिटी और सक्षम फॉर्मों को एक्टिव कर दिया है। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5 और आईटीआर 6 सभी फॉर्म उपलब्ध हैं। चूंकि ये फॉर्म अप्रैल 2024 की शुरुआत में जारी किये गये थे। वेतनभोगी समेत कई टेक्सपेयर आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 15 जून से पहले आईटीआर दाखिल करना अच्छा फैसला क्यों नहीं हो सकता है।

ITR फाइल करना क्यों जरूरी

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के पीछे के मकसद को समझने से पहले आपको एक बात जाननी चाहिए कि यह आपकी सभी टैक्स योग्य आय, कटौतियों और छूटों को बताने के लिए किया जाता है। जिनके आप किसी विशेष वित्तीय वर्ष में हकदार हैं। आपको किसी भी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपने सभी वित्तीय लेनदेन का डिटेल प्रदान करना जरूरी है। क्या एक निश्चित तारीख तक ITR दाखिल करके आप पिछले वित्तीय वर्ष के सभी डिटेल प्रदान कर सकते हैं?

15 जून से पहले ITR दाखिल करना सही क्यों नहीं?

फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको त्वरित और परेशानी मुक्त आईटीआर फाइल करने में मदद करता है। अधिकांश नियोक्ता या कंपनी अपने कर्मचारियों को हर साल 15 जून तक फॉर्म 16 देते हैं। फॉर्म 16 इस बात का सबूत है कि सरकार को आपके नियोक्ता द्वारा आपकी वेतन आय से काटा गया टैक्स प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए जब आप अपना ITR अप्रैल में दाखिल करते हैं तो यह निश्चित है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अभी तक मार्च महीने के लिए आपका टीडीएस प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि पहले नियोक्ता की ओर से टीडीएस जमा करने में समय लगता है और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रक्रिया में समय लगता है। इसके अलावा टैक्स मंथली जमा किया जाता है जबकि फॉर्म 16 में प्रदान किया गया टैक्स क्वाटर्ली होता है। आपके नियोक्ता को पिछले वर्ष के लिए काटे गए और जमा किए गए टैक्स डिटेल को प्रमाणित करने के लिए समय चाहिए।

End Of Feed