Income Tax Return Filing: ITR फॉर्म 1 और फॉर्म 4 में हुए 3 बदलाव, अग्निवीरों को मिली ये छूट

Income Tax Return Filing New Rules: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR फॉर्म 1 और 4 में तीन बदलाव किए गए हैं। आईटीआर के नए फॉर्म में अग्निवीरों को भी बेनिफिट दिया गया है।

ITR फॉर्म 1 और 4 में हुए तीन बदलाव

Income Tax Return Filing New Rules: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR फॉर्म 1 और 4 को नोटिफाई किया है। इसके साथ ही टैक्स के नए मानदंडों की भी घोषणा की गई। इसमें कहा है कि टैक्सपेयर्स को अब आकलन वर्ष 2024-25 के लिए देश के भीतर नकद प्राप्तियों और उनके सभी बैंक खातों के बारे में जानकारी देने की जरूरत होगी। जो आकलन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए 50 लाख रुपए तक की वार्षिक कुल आय वाले व्यक्ति और संस्थाएं फाइल करते हैं। विभाग आमतौर पर अगले आकलन वर्ष की शुरुआत से पहले यानी फरवरी या मार्च में आईटीआर फॉर्म को नोटिफाई करता है। लेकिन इस बार समय से पहले जारी कर दिया गया। इसका अर्थ यह भी है कि करदाताओं के पास परिवर्तनों से परिचित होने, आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने और अधिक सटीकता के साथ अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक समय मिलेगा। आईटीआर के नए फॉर्म में अग्निवीरों को भी बेनिफिट दिया गया है।

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नए ITR फॉर्म 1, फॉर्म 4 में मुख्य बदलाव

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  • ITR 1 दाखिल करने वाले टैक्सपेयर को केवल इनकम टैक्स रिटर्न में कर व्यवस्था (Tax Regime) की अपनी पसंद का विकल्प देना जरूरी है। ITR 4 दाखिल करने वाले टैक्सपेयर को नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10-IEA दाखिल करना होगा।
  • नए ITR फॉर्म 1 और 4 में धारा 80CCH के तहत कटौती क्लेम करने के लिए एक नया कॉलम जोड़ा गया है। वित्त अधिनियम 2023 में एक नई धारा 80CCH जोड़ी गई है, जिसमें कहा गया है कि अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) में नामांकित और अग्निवीर कॉर्पस फंड (Agniveer Corpus Fund) की सदस्यता लेने वाले या 01-11-2022 के बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा की गई कुल राशि के लिए टैक्स छूट के लिए पात्र होंगे।
  • बढ़ी हुई टर्नओवर सीमा का दावा करने के लिए आईटीआर-4 में नकद में रसीदें (Receipts in Cash) कॉलम जोड़ा गया है।
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