Discard Returns: गलत भर दिया ITR तो भी हो जाएगा करेक्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की नई सुविधा

Discard ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटईन भरने के लिए नई सुविधाओं डिस्कार्ड रिटर्न को शामिल किया है। इससे टैक्सपेयर्स को काफी फायदा होगा।

Income Tax Return, What is Discard Returns

Income Tax Return के लिए आ गई नई सुविधा

Discard ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिटर्न भरने के लिए लगातार सुविधाओं बढ़ोतरी करता आ रहा है। टैक्सपेयर्स के लिए नई-नई सुविधाएं ला रहा है। इन सुविधाओं की कड़ी में आईटी डिपार्टमेंट ने अब डिस्कार्ड रिटर्न नाम की सुविधा को शामिल किया है। इस नई सुविधा के तहत अगर कोई टैक्सपेयर रिटर्न दाखिल करता है और उस लगता है कि कुछ गलत भरा गया है तो वह उसे खारिज कर सकता है या वापस ले सकता है। लेकिन इसमें एक सावधानी बरतनी होगी कि टैक्स रिटर्न को टैक्सपेयर द्वारा सत्यापित यानी वेरिफाई न किया गया हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते है तो Verify करने से पहले फॉर्म की कमियों को जांच लें। उसमें जो गड़बड़ियां हो उसे ठीक कर लें। अगर आप रिकॉर्ड से संतुष्ट न हों तो उसे हटा सकते हैं। आप नई आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

इससे पहले टैक्सपेयर्स के पास दाखिल की गई इनकम टैक्स रिटर्न वापस लेने की सुविधा नहीं थी। आईटीआर में अगर कोई गलती हो जाती थी तो संशोधित रिटर्न दाखिल करनी पड़ी थी। टैक्सपेयर को फिर से लंबे प्रोसेस को दोहराना पड़ता था। नई सुविधा में टैक्सपेयर इन परेशानियों से बच सकते हैं और संशोधन करने के बजाए नई ITR दाखिल कर सकते हैं।

Discard Returns के लिए शर्तें

  • भरा गया इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन या ऑफलाइन Verify नहीं किया हो।
  • इनकम टैक्स रिटर्न वित्त वर्ष 2023-24 के बाद का ही भरा होना चाहिए।
  • इनकम टैक्स रिटर्न एक अप्रैल 2023 के बाद के ही वापस लिया जा सकता है।
  • पुरानी रिटर्न को हटाने के बाद नई रिटर्न तय तारीख के बाद भरने पर जुर्माना लगेगा।

पहले संशोधित ITR भरने के लिए पुरानी रिटर्न को Verify करना जरूरी होता था। यानी अगर किसी टैक्सपेयर ने रिटर्न दाखिल कर दी और बाद में किसी गड़बड़ी का पता चलता था तो उसे सही करने का तरीका यही था कि पहले वह उसी ITR को Verify करे। उसके बाद संशोधित ITR दाखिल करना होता था। गड़बड़ी वाली ITR के मामलों में कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ नोटिस भी भेजे जाते थे। लेकिन नई व्यवस्था में टैक्सपेयर को गड़बड़ी वाली रिटर्न को वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

लेटेस्ट न्यूज

रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited