Discard Returns: गलत भर दिया ITR तो भी हो जाएगा करेक्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की नई सुविधा
Discard ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटईन भरने के लिए नई सुविधाओं डिस्कार्ड रिटर्न को शामिल किया है। इससे टैक्सपेयर्स को काफी फायदा होगा।
Income Tax Return के लिए आ गई नई सुविधा
Discard Returns के लिए शर्तें
- भरा गया इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन या ऑफलाइन Verify नहीं किया हो।
- इनकम टैक्स रिटर्न वित्त वर्ष 2023-24 के बाद का ही भरा होना चाहिए।
- इनकम टैक्स रिटर्न एक अप्रैल 2023 के बाद के ही वापस लिया जा सकता है।
- पुरानी रिटर्न को हटाने के बाद नई रिटर्न तय तारीख के बाद भरने पर जुर्माना लगेगा।
रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें
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