Income Tax Saving Last Date: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके लिए रद्द की अपनी छुट्टियां, 29 से 31 मार्च तक करेगा ये काम

Income Tax Saving Last Date: इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट ने अपने कर्मचारियों के लिए लंबे वीकेंड को रद्द करने का फैसला किया है। पूरे भारत में सभी इनकम टैक्स ऑफिस 29, 30 और 31 मार्च 2024 को खुले रहेंगे। अगर आपको अभी भी टैक्स बचाने के लिए निवेश करना है तो इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट आपके लिए तैयार है।

Income Tax: आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रद्द किया अपना वीकेंड (तस्वीर-Canva)

Income Tax Saving Last Date: फाइनेंशियल ईयर 2023-24 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है। इस दिन रविवार है और 30 मार्च को शनिवार है और जबकि 29 मार्च को गुड फ्राइडे है, इस दिन सार्वजनिक अवकाश है। इससे मार्च का अंतिम सप्ताह लगातार तीन नन-वर्किंग डे वाला एक लंबा वीकेंड है। हालांकि पेंडिंग टैक्स संबंधी कार्यों को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट ने अपने कर्मचारियों के लिए लंबे वीकेंड को रद्द करने का फैसला किया है। इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट ने एक आदेश में कहा कि पेडिंग विभागीय कार्यों को पूरा करने की सुविधा के लिए पूरे भारत में सभी इनकम टैक्स ऑफिस 29, 30 और 31 मार्च 2024 को खुले रहेंगे।

अगर आपको इनकम टैक्स कानून के अनुसार टीडीएस काटना जरूरी है और आपने पहले ही ऐसा कर लिया है तो आपको फरवरी महीने के लिए सेक्शन 194M या 194-IA और अन्य निर्दिष्ट सेक्शन के तहत काटे गए टैक्स के लिए 30 मार्च तक चालान डिटेल दाखिल करना होगा। इसके अलावा टैक्स सेवर FD, ELSS, ULIP, PPF, SCSS, NSC जैसे टैक्स-सेविंग निवेश करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। अगर आप इस महीने के अंत में टैक्स से जुड़ा कोई काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यह पता करना होगा कि संबंधित संस्थान काम करेगा या नहीं। उदाहरण के लिए इस लंबे वीकेंड पर शेयर बाजार बंद रहेगा, हालांकि बैंक शनिवार 30 मार्च को खुले रहेंगे क्योंकि यह 5वां शनिवार होगा, जो वर्किंग डे है।

29, 30 और 31 मार्च को क्यों काम करेगा इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट?

इनकम टैक्स ऑफिस खुला रखने के पीछे पेंडिंग विभागीय कार्यों निपटाने का लक्ष्य रखा है क्योंकि 31 मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट को इस महीने के अंत तक 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आकलन को अंतिम रूप देना है। इस वित्तीय वर्ष के बाद जारी किए गए कोई भी मूल्यांकन आदेश अमान्य माने जाएंगे। टैक्स विभाग के लिए उन आय के पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस भेजने की भी जरुरत है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें कम रिपोर्ट किया गया है। ये नोटिस अघोषित आय को टारगेट करते हैं। पुनर्मूल्यांकन नोटिस निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजे जाएंगे।

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