Income Tax Saving: अधिकतम टैक्स बचाने के लिए ये 5 हैं सबसे बढ़िया निवेश विकल्प

Income Tax Saving Options: नया वित्तीय वर्ष 2024-25 का आगाज हो चुका है। अगर आप इस वित्तीय वर्ष में टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको अभी से निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। आपके लिए NPS, PPF, ULIP, ELSS और सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) यानी SSY टैक्स बचाने के बेतरीन विकल्प हो सकते हैं।

कैसे बचाएं इनकम टैक्स (तस्वीर-Canva)

Income Tax Saving Options: नया वित्तीय वर्ष 2024-25 का आगाज हो चुका है। नौकरीपेशा करने वाले लोगों को टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए। अपनी कमाई पर टैक्स बचाने के लिए रणनीतियों और निवेश साधनों के बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि अप्रैल महीने में नियोक्ता यानी कंपनी या संस्थान अपने कर्मचारियों से एक निवेश घोषणा पत्र जमा करने के लिए कहते हैं और फिर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) के दौरान कर्मचारियों को निवेश का प्रमाण सबमिट करना होता है। इसलिए अभी से तैयारी कर लें कहां और कितना निवेश करना है, जिससे आपको अधिक से अधिक टैक्स की बचत हो सके। इसे वर्ष की शुरुआत या अंत के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरी समय में टैक्स प्लानिंग करने से आपके निवेश संबंधी गलत फैसले हो सकते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग निवेश की तलाश में हैं तो बाजार में कई विकल्प उपलब्ध हैं। NPS, PPF, ULIP, ELSS और सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) यानी SSY जैसे टैक्स बचत साधन टैक्सपेयर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं। जिसके बारे में नीचे बताया गया है।

सुकन्या समृद्धि स्कीम (SSY)

सुकन्या समृद्धि स्कीम (SSY) कई वर्षों से अन्य सेविंग स्कीम्स की तुलना में अधिक ब्याज दर दे रही है। SSY वर्तमान में 8.2 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर देती है। यह स्कीम बेटियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। पीपीएफ की तरह अर्जित ब्याज टैक्स फ्री है। इस स्कीम में निवेश सीमा 1.5 लाख रुपए सालाना है। SSY अकाउंट के लिए भुगतान अवधि 15 साल है और खाता 21 वर्ष (न्यूनतम) में मैच्योर होता है। SSY के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर सालाना 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स कटौती की अनुमति है।

सामान्य भविष्य निधि (PPF)

सामान्य भविष्य निधि (PPF) में निवेश टैक्स बचत का ऐसा साधन है जो आपको सालाना टैक्स पर बचत करते हुए रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करता है। वर्तमान में पीपीएफ पर सालाना 7.1 प्रतिशत ब्याज दर मिलती है। आज उपलब्ध सबसे पसंदीदा लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग निवेशों में से एक है। यह सेक्शन 80सी के तहत सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक टैक्स कटौती लाभ प्रदान करता है। पीपीएफ में निवेश करने वालों के पास एक वित्तीय वर्ष के दौरान एकमुश्त या कई किश्तों में राशि का भुगतान करने का विकल्प होता है। यह एक ऐसी स्कीम है जो टैक्स सेविंग, रिटर्न और सुरक्षा प्रदान करती है।

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