Advance Tax Due Date: एडवांस टैक्स भरने के बचे सिर्फ 3 दिन, फटाफट करें जमा, वरना लगेगा जुर्माने का फटका

Advance Tax Payment Due Date: एडवांस टैक्स (Advance Tax) जमा करने की आखिरी डेट 15 मार्च है। यानी आज के बाद सिर्फ 3 दिन बचे हैं। वे टैक्सपेयर्स जिनकी अनुमानित टैक्स लायबिलिटी एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक होती है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। Advance Tax का भुगतान वित्त वर्ष के दौरान चार अलग-अलग किस्तों में किया जाता है।

Advance Tax Payment Due Date

एडवांस टैक्स भरने के बचे सिर्फ 3 दिन

मुख्य बातें
  • जल्दी भरें एडवांस टैक्स
  • 15 मार्च लास्ट डेट
  • बचे हैं सिर्फ 3 दिन

Advance Tax Payment Due Date: एडवांस टैक्स (Advance Tax) जमा करने की आखिरी डेट 15 मार्च है। यानी आज के बाद सिर्फ 3 दिन बचे हैं। वे टैक्सपेयर्स जिनकी अनुमानित टैक्स लायबिलिटी एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक होती है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। Advance Tax का भुगतान वित्त वर्ष के दौरान चार अलग-अलग किस्तों में किया जाता है। करदाता को Advance Tax की पहली किस्त 15 जून को देनी होती है, जिसमें अनुमानित टैक्स का 15 प्रतिशत भुगतान करना होता है। इसके बाद 15 सितंबर को दूसरी किस्त देनी होती है, जिसमें कम से कम 45 प्रतिशत अग्रिम कर देना होता है।

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कब देनी होती है तीसरी और चौथी किस्त

Advance Tax की तीसरी किस्त का भुगतान 15 दिसंबर को करना होता है। इसके तहत कम से कम अनुमानित कर का 75 प्रतिशत का भुगतान करना होता है। वहीं, आखिरी किस्त 15 मार्च को भुगतान करनी होती है। इसमें करदाता को अपनी अनुमानित कर देयता का कम से कम 90 प्रतिशत का भुगतान करना होता है।

इसके अतिरिक्त, वे व्यक्ति जिनके वेतन में से नियोक्ता टीडीएस काटते हैं और इनकम का अतिरिक्त स्रोत है, उन्हें भी अग्रिम कर का भुगतान करना होता है।

और किसे करना होता है एडवांस टैक्स का भुगतान

प्रॉपर्टी, शेयर, म्यूचुअल फंड और अन्य संपत्तियों की बिक्री करने, 15 मार्च से 31 मार्च के बीच किसी प्रॉपर्टी को बेचने पर या फिर वे एनआरआई जिनके पास भारत में आय का स्रोत होता है उन्हें भी एडवांस का भुगतान करना होता है।

अगर आप अग्रिम कर के दायरे में आते हैं और 31 मार्च तक आपने 90 प्रतिशत अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया है तो आपको एक अप्रैल से आईटीआर जमा करने तक बकाया टैक्स पर एक प्रतिशत मासिक के जुर्माने का भुगतान करना होता है।

कैसे जमा करें एडवांस टैक्स

अग्रिम कर जमा करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको ई-पे टैक्स पर क्लिक करना होगा। यहां आपको अपना पैन नंबर और आधार-पैन के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

लॉग-इन होने के बाद आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 का चयन करना होगा। इसके टाइप ऑफ पेमेंट में एडवांस टैक्स का चयन करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब अपनी राशि भरें और भुगतान करें।

और क्या है दूसरा तरीका

आप अग्रिम कर का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से कर सकते हैं। इसके बाद आपका चालान जनरेट होगा, जिसकी आपको आईटीआर भरने के समय आवश्यकता होगी। (इनपुट - आईएएनएस)

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काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

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