ITR में मिसमैच से हैं परेशान? ये पोर्टल देगा सामाधान, जानिए कैसे करें ठीक

How To Correct ITR Mismatch: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ टैक्सपेयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग में दी गई जानकारी में मिसमैच पाया है। जिसकी वजह से उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। अगर नोटिस मिला है तो आप परेशान न हों। यहां आपको समाधान मिलेगा।

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बेमेल फाइल आईटीआर को कैसे करें ठीक

How To Correct ITR Mismatch: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थर्ड पार्टी द्वारा दी गई जानकारी और टैक्सपेयर्स द्वारा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के बीच कुछ बेमेल (Mismatch) की पहचान की है। इन बेमेल (Mismatch) को ठीक करना जरुरी है क्योंकि टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बेमेल के पीछे की वजह बताने में असमर्थ है तो उन्हें इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को बेमेल पता करने और फिर उसे ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया ऑन-स्क्रीन ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in पर व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इस वेब पोर्टल का नाम 'अनुपालन पोर्टल' (Compliance portal) है और इस योजना को 'ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021' (E-Verification Scheme 2021 )कहा जाता है।

ITR में फाइल जानकारी में मिसमैच

निर्धारण वर्ष 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21) के लिए फाइल किए गए इमकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के कुछ मामलों में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन की जानकारी के साथ आईटीआर में फाइल की गई जानकारी के बीच 'बेमेल'(Mismatch) की पहचान की गई है। जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 मार्च 2024 को कहा कि ऐसे मामलों में जहां निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया गया है और विभाग के पास निर्दिष्ट उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन की जानकारी है, उसकी भी जांच की जानी चाहिए।

ब्याज बेमेल प्रोब्लम अपने-आप भी हो सकता है ठीक

ईटी के मुताबिक टैक्स एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस बेमेल त्रुटि के होने के कई वजह हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने देखा है कि टैक्सपेयर्स ने अनजाने में फीडबैक टैब के जरिये वार्षिक सूचना डिटेल (एआईएस) में दो बार डिटेल स्वीकार कर लिया था। इस अनजाने कार्रवाई के परिणामस्वरूप सिस्टम ने टैक्सपेयर के रिकॉर्ड में एक ही आय को गलती से दो बार गिना है। अगर किसी व्यक्ति के पास अन्य स्रोतों से आय के तहत रिपोर्ट करने के लिए कोई ब्याज आय है तो आईटीआर फाइल करते समय शेड्यूल ओएस भरना होगा। अगर टैक्सपेयर ने शेड्यूल ओएस में लाइन आइटम 'अन्य' के तहत आईटीआर में ब्याज आय का खुलासा किया है, तो उसे ब्याज आय से संबंधित बेमेल का जवाब देने की जरुरत नहीं है। उक्त बेमेल का समाधान अपने आप हो जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विभाग ने 26 फरवरी 2024 को प्रेस रिलीज में कहा कि पोर्टल में 'पूर्ण' के रूप में दिखाई देगा। टैक्स एक्स्पर्ट्स का कहना कि इस त्रुटि के होने की वजह यह है कि कुछ निर्दिष्ट मामलों में आय द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम टैक्स विभाग ने बैंकों और अन्य द्वारा बताई गई ब्याज राशि की तुलना करने में गलती की है।

आपकी कैसे मदद करेगा पोर्टल

अनुपालन पोर्टल तक पहुंचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका समर्पित वेब लिंक (https://eportal.incometax.gov.in) के जरिये से है और दूसरा तरीका इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) पोर्टल पर लॉग इन करके है। बेमेल डिटेल आईटीआर पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद ई-वेरिफिकेशन टैब के तहत उपलब्ध होगा। इनकम टैक्स विभाग ने 26 फरवरी, 2024 की प्रेस रिलीज में कहा कि जो टैक्सपेयर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें बेमेल देखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा।

यहां जानें स्टेप बाय स्टेप

  • स्टेप 1: यहां जाएं: https://eportal.incometax.gov.in या यहां: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ और अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें।
  • स्टेप 2: एक बार लॉग इन करने के बाद 'Pending Actions' टैब पर जाए और अपने माउस को उस पर घुमाएं। आपको 'अनुपालन पोर्टल' (Compliance Portal) नामक एक बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: आपको एक नई वेबसाइट (https://ais.insight.gov.in/complianceportal/everification) पर ले जाया जाएगा और यहां ''Verification' नामक टैब पर क्लिक करें।
  • एक बार ''Verification' टैब पर क्लिक करने पर आयकर विभाग द्वारा पहचाने गए सभी बेमेल डिटेल प्रदर्शित होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जो व्यक्ति बेमेल के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे सके, वे आईटीआर-यू फाइल करने का प्रयास कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 26 फरवरी 2024 की प्रेस रिलीज में कहा कि जो टैक्सपेयर बेमेल की व्याख्या करने में असमर्थ हैं, वे पात्र होने पर अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं, ताकि आय की किसी भी कमी की भरपाई की जा सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 'ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021' वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागू है, इसलिए अगर जरुरत हो तो आईटीआर-यू फाइल करने के लिए अभी भी समय है। आईटीआर-यू दाखिल करने की समय सीमा संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से 24 महीने होता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर-यू फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए समय सीमा 31 मार्च 2025 है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यह 31 मार्च 2026 है।

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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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