Income Tax Notice: इनकम टैक्स का नोटिस आया? जानिए कैसे दें जवाब
Income Tax Notice: इन दिनों इनकम टैक्स नोटिस की बाढ़ आ गई है। क्या आपके पास भी नोटिस आया है। अगर हां तो यहां जानिए किन वजहों से आया होगा और उसका जवाब कैसे दें।
इनकम टैक्स नोटिस का जवाब कैसे दें (तस्वीर-Canva)
Income Tax Notice: हाल के महीनों में पूरे भारत में टैक्सपेयर्स को जारी किए गए इनकम टैक्स नोटिसों की संख्या में जरबदस्त वृद्धि हुई है। दोषपूर्ण रिटर्न से लेकर अतिरिक्त टैक्स की मांग तक हर चीज पर ये कम्युनिकेशन चिंता और भ्रम पैदा करते हैं, खासकर इंडिविजुल टैक्सपेयर्स के बीच। इन नोटिसों में वृद्धि का कारण मुख्य रूप से इनकम टैक्स विभाग द्वारा अनुपालन पर अधिक ध्यान दिया जाना तथा वित्तीय रिपोर्टिंग में विसंगतियों की पहचान करने के उसके प्रयासों के कारण है। इनकी कई वजहें हो सकती हैं।
गलत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना
इनकम टैक्स नोटिस प्राप्त करने का सबसे आम कारण गलत टैक्स-रिटर्न फॉर्म का चयन करना है। व्यक्तियों के लिए चार फॉर्म ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 हैं। पूंजीगत लाभ या फ्यूचर एवं ऑप्सन्स (F&O) ट्रेडिंग से पहली बार आय प्राप्त करने वाले कई टैक्सेयर गलती से ITR 2 या ITR 3 के बजाय ITR 1 या ITR 4 का उपयोग करते हैं। इससे ऐसी आय का खुलासा नहीं हो पाता है, जिसके परिणामस्वरूप दोषपूर्ण-रिटर्न नोटिस प्राप्त होते हैं।
फॉर्म 26AS से मेल न खाना
जून 2024 में फॉर्म 26AS के डेटा का उपयोग करके अपना रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को अब आय डिटेल में मेल न खाने के कारण नोटिस मिल रहे हैं। कुछ टैक्सपेयर फॉर्म 26AS में दिए गए डिटेल के साथ अपनी वास्तविक आय की जांच करने में विफल रहे, जो उस समय वित्त वर्ष 24 की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च) से उनकी आय को नहीं दर्शा सकता था। इसके कारण अंडररिपोर्टिंग और बाद में डिमांड नोटिस की स्थिति पैदा हुई है।
नन टैक्सेबल गिफ्ट
निर्दिष्ट रिश्तेदारों से प्राप्त गिफ्ट इनकम टैक्स से मुक्त होते हैं, और वर्तमान में इनकम टैक्स प्रपत्रों में इन नन टैक्सेबल गिफ्ट को घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, कुछ व्यक्तियों को ऐसे उपहारों पर टैक्स का भुगतान न करने के लिए डिमांड नोटिस प्राप्त हुए हैं, जो रिपोर्टिंग प्रक्रिया में एक अंतर को उजागर करता है।
रिवाइज्ड रिटर्न प्रोसेस्ड
कुछ टैक्सपेयर्स ने अपनी मूल फाइलिंग में त्रुटियों की पहचान करने के बाद संशोधित रिटर्न दाखिल किया, उन्हें अपने मूल रिटर्न के आधार पर नोटिस प्राप्त हुए हैं। ये नोटिस अक्सर इसलिए जनरेट होते हैं क्योंकि संशोधित रिटर्न अभी तक प्रोसेस्ड नहीं हुआ है या क्योंकि स्वचालित क्वेरी के लिए टैक्सपेयर द्वारा आगे सत्यापन की जरुरत होती है।
कैसे दें इनकम टैक्स नोटिस का जवाब
- नोटिस की पुष्टि करें: इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘पेंडिंग एक्शन’ टैब के अंतर्गत नोटिस की प्रामाणिकता की पुष्टि करें। यह विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि व्यापक फ़िशिंग घोटाले, विशेष रूप से टैक्स रिफंड से संबंधित हैं।
- नोटिस के प्रकार को समझें: इनकम टैक्स अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं, और प्रत्येक के लिए एक विशिष्ट प्रतिक्रिया की जरुरत होती है। उदाहरण के लिए सेक्शन 139(9) दोषपूर्ण रिटर्न से संबंधित है, जबकि सेक्शन 143(1) प्रसंस्करण त्रुटियों से संबंधित है। नोटिस के प्रकार की पहचान करने से जरूरी कार्रवाई निर्धारित करने में मदद मिलती है।
- समय पर प्रतिक्रिया दर्ज करें: प्रत्येक नोटिस के साथ एक विशिष्ट प्रतिक्रिया समय सीमा होती है। उदाहरण के लिए दोषपूर्ण रिटर्न नोटिस में आमतौर पर सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है, जबकि डिमांड नोटिस में आमतौर पर प्रतिक्रिया देने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। दंड, ब्याज शुल्क या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इन समय सीमाओं को पूरा करना महत्वपूर्ण है। निर्धारित समय के भीतर जवाब देना अनुपालन और कर अधिकारियों के साथ सहयोग करने की इच्छा को दर्शाता है।
- संशोधित रिटर्न दाखिल करके त्रुटियों को सुधारें: अगर किसी नोटिस में त्रुटियों या चूक को उजागर किया गया है, तो रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करके या आवश्यक जानकारी प्रदान करके उन्हें सुधारें। उदाहरण के लिए दोषपूर्ण रिटर्न के लिए सेक्शन 139(9) के तहत जारी किए गए नोटिस को त्रुटियों को ठीक करके और निर्धारित 15-दिन की अवधि के भीतर फिर से दाखिल करके संबोधित किया जा सकता है।
- अगर जरूरी हो तो अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करें: ऐसे मामलों में जहां नोटिस में कम रिपोर्ट की गई आय या विसंगतियों के कारण अतिरिक्त कर की मांग की जाती है, तुरंत सही राशि की गणना करें और भुगतान करें, जिसमें कोई भी लागू ब्याज शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों में रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना जरुरी नहीं है। इसके बजाय, आप पेंडिंग कार्रवाई टैब के तहत ई-फाइलिंग पोर्टल के डैशबोर्ड के जरिये सीधे बकाया मांग का जवाब दे सकते हैं।
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रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट ...और देखें
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