ITR 2024: शेयर-म्यूचुअल फंड पर मिले डिविडेंड पर लगता है टैक्स, मगर एक तरीके से मिल सकती है छूट, जान लीजिए

Tax On Dividend: आपको शेयरों या म्यूचुअल फंड पर मिले डिविडेंड पर टैक्स देना होता है। मगर इस टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। इसका एक तरीका है।

डिविडेंड पर टैक्स का नियम क्या है

मुख्य बातें
  • शेयर और म्यूचुअल फंड पर मिलता है डिविडेंड
  • डिविडेंड पर लगता है टैक्स
  • पर एक तरीके से मिल सकती है छूट

Tax On Dividend: जब कंपनियां अपने तिमाही वित्तीय नतीजे पेश करती हैं, तो उसके साथ ही अकसर कुछ कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं। डिविडेंड शेयरधारकों के बैंक अकाउंट में कैश के तौर पर आता है। म्यूचुअल फंड भी निवेशकों को डिविडेंड देते हैं। मगर ध्यान रहे कि शेयरों और म्यूचुअल फंड्स पर जो डिविडेंड मिलता है, उस पर टैक्स लगता है। मगर एक तरीका है जिससे आप डिविडेंड पर टैक्स देने से बच सकते हैं। आईटीआर (ITR) फाइल करने से पहले इस ऑप्शन को जरूर जान लें।

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ईटी की रिपोर्ट के अनुसार कंज्यूमर सेविंग ऐप हाईसेव की कंसल्टिंग सीएफओ ज्योति मलकानी के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट , 1961 की धारा 194 के तहत डिविडेंड पर टीडीएस (TDS) लगता है। यदि आपको किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड से 5,000 रुपये से अधिक का डिविडेंड मिले तो उस पर 10% टीडीएस लगेगा।

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