Income Tax Saving Tips: इनकम टैक्स बचाने के 5 आसान टिप्स, करें फॉलो, होगा फायदा
Income Tax Saving Tips: वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है। ऐसे आपको इनकम टैक्स बचाने के लिए बहुत कम समय बचा है। आप यहां बताए तरीके से ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं।
इनकम टैक्स बचाने के तरीके
Income
सैलरी स्ट्रक्चर में सही कॉम्पोनेंट का करें चयन
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई वेतन स्ट्रक्चर का आकलन करना और टैक्स लाभ को ऑप्टिमाइज करने वाले कॉम्पोनेंट का चयन करना फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, किराए पर रहते हुए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) चुनना, टेलीफोन या इंटरनेट खर्चों, शिक्षा भत्ते, भोजन कूपन आदि के लिए प्रतिपूर्ति मांगना फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद कोई टैक्स योग्य आय की गणना करते समय निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार प्रासंगिक कटौती या छूट का दावा कर सकता है।
EPF कंट्रिब्यूशन में बढ़ोतरी
वेतनभोगी व्यक्तियों के पास अपने EPF कंट्रिब्यूशन के साथ-साथ 'स्वैच्छिक भविष्य निधि' (VPF) में अतिरिक्त योगदान करने पर विचार करने का विकल्प है। अगर वे 1.5 लाख रुपए की निवेश सीमा तक नहीं पहुंचे हैं। कुछ शर्तों के अधीन इन अतिरिक्त योगदानों को टैक्स योग्य आय से भी काटा जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) में नियोक्ता का योगदान, वेतन के 10% तक सीमित है, कर्मचारी को अतिरिक्त कटौती की पेशकश कर सकता है।
होम लोन पर टैक्स लाभ
अगर घर की संपत्ति खरीदने या निर्माण के लिए बैंक, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे वित्तीय संस्थान से होम लोन प्राप्त किया जाता है तो लोन पर किए गए ब्याज और मूल भुगतान को कर योग्य आय से कटौती के रूप में निर्दिष्ट सीमा के भीतर दावा किया जा सकता है। हालांकि ये टैक्स बचत केवल तभी लागू होती है जब पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनी जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मूल पुनर्भुगतान राशि पर कटौती सेक्शन 80सी के तहत कुल 1.5 लाख रुपए की सीमा के अधीन है।
हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स लाभ
इनकम टैक्स नियम खुद को, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों और आश्रित माता-पिता को कवर करने वाले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती की पेशकश करते हैं। इसलिए व्यक्ति हेल्थ इश्योरेंस स्थिति के दौरान मेडिकल खर्चों से निपटने के लिए अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीद सकते हैं। साथ ही इन पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स लाभ का भी उठा सकते हैं। खुद, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए 25000 रुपए तक और वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटिजन्स माता-पिता के लिए 50000 रुपए तक की कटौती की अनुमति है। इसी तरह अगर सीनियर सिटिजन्स किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तब भी वे वर्ष के दौरान किए गए मेडिकल खर्चों के लिए 50,000 रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
सही टैक्स व्यवस्था का करें चयन
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से एक नई आसान वैकल्पिक व्यक्तिगत इनकम टैक्स व्यवस्था शुरू की। इस व्यवस्था के तहत व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के पास कुछ छूट और कटौतियों के बिना लागू कम स्लैब दरों पर टैक्स का भुगतान करने का विकल्प होता है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी करते हों। नतीजतन व्यक्ति पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं के तहत देय टैक्स की तुलना कर सकते हैं और उस व्यवस्था को चुन सकते हैं जो टैक्स के नजरिए से अधिक लाभ देती हो।
(डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है, किसी भी तरह के निवेश करने से पहले एक्सपर्ट से संपर्क करें)
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | इनकम टैक्स (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें
Stock Market Today: झटके से उबरा अडानी ग्रुप, सभी कंपनियों के शेयर चढ़े, सेंसेक्स उछलकर 79000 के पार, निफ्टी में भी तेजी
Gold-Silver Rate Today 22 November 2024: सोना 77700 रु के पार, चांदी भी चमकी, जानें अपने शहर का भाव
Financial Freedom: 30 की उम्र से पहले कैसे हासिल करें फाइनेंशियल फ्रीडम?
Whatsapp New Feature: व्हाट्सऐप लेकर आया नया फीचर, टेक्स्ट में बदल जाएगा ‘वॉइस मैसेज’, ऐसे करें इस्तेमाल
Real Estate: रहेजा डेवलपर्स को मिली NCLT से राहत, जानें क्या है पूरा मामला
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited