New Tax Regime: नई टैक्स रिजीम में कितने हैं स्लैब, कितनी इनकम पर कितना लगेगा टैक्स, बजट से पहले जान लीजिए

New Income Tax Regime: न्यू टैक्स रिजीम के तहत कई स्लैब हैं। आप अपनी इनकम के आधार पर स्लैब के तहत टैक्स भर सकते हैं। बता दें कि आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है।

slabs in new tax regime

नई टैक्स रिजीम के स्लैब

मुख्य बातें
  • नई टैक्स रिजीम में हैं कई स्लैब
  • 7 लाख रु तक की इनकम टैक्स फ्री
  • 31 जुलाई है लास्ट डेट

New Tax Regime: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट करीब आ रही है। उससे पहले 23 जुलाई को बजट पेश किया जाना है। बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव से जुड़े ऐलान किए जा सकते हैं। बहरहाल अगर आपने अभी तक ये तय नहीं किया कि आप पुरानी टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करना चाहते हैं या नई टैक्स रिजीम, तो इस काम को फटाफट निपटाएं। उसके बाद जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करें। ध्यान रहे कि यदि आपने कोई टैक्स रिजीम नहीं चुनी तो डिफॉल्ट ऑप्शन के हिसाब से नई टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करना होगा। आगे जानिए नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब कितनी और कौन-कौन सी हैं।

ये भी पढ़ें -

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग हुआ लागू, तो जानें कितनी बढ़ जाएगी सैलरी, क्या मिलेंगे भत्ते

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब
इनकम का दायरा (रुपए में)टैक्स रेट
300,000 तकजीरो
300001 से 600000 तक5%
600001 से 900000 तक10%
900001 से 1200000 तक15%
1200001 से 1500000 तक20%
1,500,000 से अधिक30%

नई टैक्स रिजीम के तहत कितनी आय पर लगेगा टैक्स

नई टैक्स रिजीम के तहत अगर टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो कोई टैक्स लागू नहीं होगा, सैलरी टैक्सपेयर्स के लिए 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड कटौती का प्रावधान है। इसका मतलब है कि 7.5 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य आय वाले व्यक्तियों को टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करने की बाध्यता के बिना जीरो टैक्स भुगतान करना होगा। यानी टैक्स नहीं लगेगा।

क्या होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कौन उठा सकता है फायदा, बढ़ी लिमिट तो ऐसे मिलेगा लाभ

किसके लिए है फायदेमंदनई टैक्स रिजीम कमाई करने वालों युवाओं समेत उन सीनियर सिटिजन्स के लिए भी फायदेमंद है, जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में पैसे जमा करना नहीं पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त किराए से संबंधित दस्तावेज, मकान मालिक का पैन आदि उपलब्ध कराने में चुनौतियों का सामना करने वाले किरायेदारों को नई आयकर व्यवस्था सुविधाजनक लगेगी।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | इनकम टैक्स (business News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited