ITR Last Date: Crypto या NFT से हुई कमाई पर कैसे लगता है टैक्स, कौन सा फॉर्म होगा चुनना, जान लीजिए

Tax On Cryptocurrency & NFT: वित्त वर्ष 2023-24 में वीडीए की बिक्री से होने वाली इनकम पर 30% की टैक्स रेट, सरचार्ज और सेस लगेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक वीडीए में हुए प्रॉफिट को दूसरे वीडीए में होने वाले नुकसान से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है।

Tax On Cryptocurrency & NFT

क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी पर कैसे लगेगा टैक्स

मुख्य बातें
  • क्रिप्टो-एनएफटी से हुई कमाई पर लगेगा टैक्स
  • आईटीआर में जानकारी देना जरूरी
  • आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई

Tax On Cryptocurrency & NFT: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। ऐसे में कुछ टैक्सपेयर्स यह समझना चाहते होंगे कि डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी) से हुई आय की जानकारी आईटीआर फाइल करते समय कैसे दी जाए। आयकर अधिनियम ने क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) और अन्य सरकारी अधिसूचित VDA जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से हुई इनकम पर टैक्स लगाने के लिए एक "फ्लैट रेट" तय की है।

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कितनी है टैक्स रेट

वित्त वर्ष 2023-24 में वीडीए की बिक्री से होने वाली इनकम पर 30% की टैक्स रेट, सरचार्ज और सेस लगेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक वीडीए में हुए प्रॉफिट को दूसरे वीडीए में होने वाले नुकसान से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, आप वीडीए ट्रांसफर से होने वाली इनकम की कैलकुलेशन करते समय अधिग्रहण लागत (Acquisition Cost) के अलावा अन्य खर्चों के लिए डिडक्शन का दावा नहीं कर सकते।

वीडीए से हुई इनकम की रिपोर्ट किस आईटीआर फॉर्म में करें

यदि आप इसकी जानकारी कैपिटल गेन के रूप में देते हैं, तो आप वीडीए से हुई इनकम की जानकारी आईटीआर-2 फॉर्म में दे सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप इसकी जानकारी बिजनेस इनकम के तौर पर देते हैं, तो आईटीआर-3 फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।

ध्यान रहे कि आप ऐसी इनकम की रिपोर्ट करने के लिए आईटीआर-1 या आईटीआर-4 का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

आईटीआर फॉर्म में वीडीए से हुई इनकम की रिपोर्ट कैसे करें

वीडीए की बिक्री से हुई इनकम को आईटीआर फॉर्म (आईटीआर-2 या आईटीआर-3, जो भी लागू हो) में "शेड्यूल वीडीए" में रिपोर्ट करें। शेड्यूल वीडीए में अधिग्रहण की तारीख, बिक्री की तारीख, टैक्सेशन के लिए इनकम कैटेगरी (कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम), अधिग्रहण लागत और वीडीए की बिक्री से अर्जित आय जैसी डिटेल देनी जरूरी है।

यदि वीडीए गिफ्ट के रूप में मिले तो जिस कीमत पर पिछले मालिक ने इसे खरीदा था, उसे अधिग्रहण की लागत के रूप में माना जाएगा। हालाँकि, यदि वीडीए का प्राइस अधिग्रहण के समय धारा 56(2)(x) के अंतर्गत रिसीवर के पास टैक्सेबल है, तो उसी प्राइस को अधिग्रहण की लागत माना जाएगा।

कब मानी जाती है बिजनेस इनकम

जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से बिजनेस के दौरान वीडीए रखता है, तो ऐसे लेनदेन से होने वाले फायदे पर बिजनेस इनकम के रूप में टैक्स लगता है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो सक्रिय तौर पर क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड करते हैं या वीडीए से संबंधित बिजनेस एक्टिविटीज में लगे हुए हैं।

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काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

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