ITR Last Date: Crypto या NFT से हुई कमाई पर कैसे लगता है टैक्स, कौन सा फॉर्म होगा चुनना, जान लीजिए

Tax On Cryptocurrency & NFT: वित्त वर्ष 2023-24 में वीडीए की बिक्री से होने वाली इनकम पर 30% की टैक्स रेट, सरचार्ज और सेस लगेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक वीडीए में हुए प्रॉफिट को दूसरे वीडीए में होने वाले नुकसान से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है।

क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी पर कैसे लगेगा टैक्स

मुख्य बातें
  • क्रिप्टो-एनएफटी से हुई कमाई पर लगेगा टैक्स
  • आईटीआर में जानकारी देना जरूरी
  • आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई

Tax On Cryptocurrency & NFT: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। ऐसे में कुछ टैक्सपेयर्स यह समझना चाहते होंगे कि डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी) से हुई आय की जानकारी आईटीआर फाइल करते समय कैसे दी जाए। आयकर अधिनियम ने क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) और अन्य सरकारी अधिसूचित VDA जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से हुई इनकम पर टैक्स लगाने के लिए एक "फ्लैट रेट" तय की है।

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कितनी है टैक्स रेट

वित्त वर्ष 2023-24 में वीडीए की बिक्री से होने वाली इनकम पर 30% की टैक्स रेट, सरचार्ज और सेस लगेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक वीडीए में हुए प्रॉफिट को दूसरे वीडीए में होने वाले नुकसान से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है।

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