Tax Saving Tips: राम मंदिर के लिए दान देकर बचा सकते हैं टैक्स, जानें क्या है प्रोसेस

Tax Saving Tips by Ram Mandir: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया है कि मंदिर के रिपेयर या रिनोवोशन के लिए ट्रस्ट में दिए गए दान के 50 फीसदी पर सेक्शन 80जी (2) (बी) के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं। हालांकि, अगर आप कैश में डोनेशन करते हैं तो 2000 रुपये से अधिक के दान पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा।

राम मंदिर के लिए दान देने पर कितनी मिलेगी छूट।

Tax Saving Tips by Ram Mandir: राम मंदिर (Ram Mandir) के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। देश भर में इन दिनों राम मंदिर की चर्चा के साथ इनकम टैक्स की भी बातें हो रही है। क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर की मदद से आप टैक्स (Income Tax) बचा सकते हैं? हालांकि, इसके लिए आपको कुछ पैसे डोनेट करने होंगे। आइए पहले समझते हैं कैसे राम मंदिर के लिए पैसे डोनेट (Donation) किए जा सकते हैं और आपको कैसे टैक्स में छूट मिलेगी।
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कितनी मिलेगी छूट

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया है कि मंदिर के रिपेयर या रिनोवोशन के लिए ट्रस्ट में दिए गए दान के 50 फीसदी पर सेक्शन 80जी (2) (बी) के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं। हालांकि, अगर आप कैश में डोनेशन करते हैं तो 2000 रुपये से अधिक के दान पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा।
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भारत सरकार ने राम मंदिर के निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) बनाया है। आप इस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर राम मंदिर के लिए पैसे दान कर सकते हैं। आप वहां पर कई तरीकों से दान कर सकते हैं। आप पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं या यूपीआई कर सकते हैं। एनईएफटी, आईएमपीएस, डिमांड ड्राफ्ट और चेक के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं।
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