Old vs New Tax Regime: अगर 10 लाख रुपये है कमाई, ओल्ड या न्यू, किस टैक्स रिजीम में बचेगा पैसा
Old vs New Tax Regime: न्यू टैक्स रिजीम में हुए बदलाव के बाद अब 7.75 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम वाले टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी है। 10 लाख रुपये सालाना कमाने वालों के लिए कौन ली
New Tax Regime और Old Tax Regime कौन बेहतर
Old vs New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में न्यू टैक्स रिजीम में छूट का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया। साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर दिया। न्यू टैक्स रिजीम में हुए बदलाव के बाद अब 7.75 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम वाले टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी है। ऐसे में ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी की सालाना कमाई 10 लाख रुपये है, तो उसके लिए नई या पुरानी, कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर होगी।
न्यू रिजीम टैक्स स्लैब
न्यू टैक्स रिजीम में तीन लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री है। 3-7 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी की दर से इनकम टैक्स की देनदारी बनती है। 7-10 लाख रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स की देनदारी बनेगी। 10 से 12 लाख रुपये की कमाई पर 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। 12-15 लाख पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
50 हजार की देनदारी
अब अगर 10 लाख रुपये आपकी आमदनी है, तो आपको 50 रुपये का टैक्स देना होगा। इसमें से 3 लाख रुपये पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। आपको 7 लाख रुपये टैक्सेबल होगा। 4 लाख रुपये पर पांच फीसदी की दर से टैक्स लगेगा, जो 20 हजार रुपये होगा। 3 लाख रुपये पर 10 फीसदी की दर से देनदारी बनेगी, जो 30 हजार रुपये होगा। इस तरह 50 हजार रुपये की रकम आपको इनकम टैक्स के रूप में चुकानी होगी।
ओल्ड टैक्स रिजीम
ओल्ड टैक्स रिजीम में पांच लाख रुपये तक की राशि टैक्स फ्री है। इसके अलावा इस टैक्स व्यवस्था में कई तरह की छूट का प्रावधान भी है, जिससे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं।
आपकी कमाई 10 लाख रुपये है, तो सबसे पहले आपको 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, जिसके बाद आपकी इनकम 9.50 लाख रुपये हो जाएगी।
इसके बाद आपको 80C के तहत PPF, EPF, ELSS, NSC जैसी सेविंग स्कीम में निवेश करने पर 1.50 लाख रुपये की छूट मिल जाएगी। इस तरह आपकी इनकम 8 लाख रुपये रह जाएगी।
अब अगर आपने होम लोन लिया है, तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक की छूट मिल जाएगी, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपये रह जाएगी।
नेशनल पेंसन सिस्टम (NPS) में सालाना 50 हजार रुपये निवेश करके सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये और बचा सकते हैं। इसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 5.50 लाख रुपये रह जाएगी।
इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा अपने सीनियर सिटीजन माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आप 50 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं।
इस तरह आपकी इनकम 4.75 लाख रुपये हो जाएगी और ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है।
न्यू टैक्स रिजीम में कितनी होगी टैक्स की देनदारी इस चार्ट से समझिए
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