Old vs New Tax Regime: अगर 10 लाख रुपये है कमाई, ओल्ड या न्यू, किस टैक्स रिजीम में बचेगा पैसा

Old vs New Tax Regime: न्यू टैक्स रिजीम में हुए बदलाव के बाद अब 7.75 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम वाले टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी है। 10 लाख रुपये सालाना कमाने वालों के लिए कौन ली

New Tax Regime और Old Tax Regime कौन बेहतर

Old vs New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में न्यू टैक्स रिजीम में छूट का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया। साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर दिया। न्यू टैक्स रिजीम में हुए बदलाव के बाद अब 7.75 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम वाले टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी है। ऐसे में ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी की सालाना कमाई 10 लाख रुपये है, तो उसके लिए नई या पुरानी, कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर होगी।

न्यू रिजीम टैक्स स्लैब

न्यू टैक्स रिजीम में तीन लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री है। 3-7 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी की दर से इनकम टैक्स की देनदारी बनती है। 7-10 लाख रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स की देनदारी बनेगी। 10 से 12 लाख रुपये की कमाई पर 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। 12-15 लाख पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।

50 हजार की देनदारी

अब अगर 10 लाख रुपये आपकी आमदनी है, तो आपको 50 रुपये का टैक्स देना होगा। इसमें से 3 लाख रुपये पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। आपको 7 लाख रुपये टैक्सेबल होगा। 4 लाख रुपये पर पांच फीसदी की दर से टैक्स लगेगा, जो 20 हजार रुपये होगा। 3 लाख रुपये पर 10 फीसदी की दर से देनदारी बनेगी, जो 30 हजार रुपये होगा। इस तरह 50 हजार रुपये की रकम आपको इनकम टैक्स के रूप में चुकानी होगी।
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