टैक्सपेयर हैं तो जान लीजिए सितंबर 2024 के लिए इनकम टैक्स कैलेंडर
Income Tax Calendar September 2024: जागरूक टैक्सपेयर हैं तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान देना चाहिए। साथ ही टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी पता होना चाहिए। इतना ही नहीं आगे क्या होना चाहिए, यह भी जानना जरूरी है।

टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स कैलेंडर जरूर जानना चाहिए (तस्वीर-Canva)
Income Tax Calendar September 2024: इनकम टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक जरूरी हिस्सा है। इसलिए इसके बारे में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आगे क्या होने वाला है इसकी जानकारी हमेशा रखनी चाहिए। इसी कड़ी हम आपको बताने जा रहे हैं कि टैक्सपेयर्स के लिए सितंबर 2024 में कौन-कौन से काम जरूरी हो सकते हैं। प्रभावी टैक्स प्लानिंग सुनिश्चित करने और किसी भी दंड से बचने के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा निर्धारित खास समय-सीमाओं का पालन करना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग ने आगामी महीने के लिए प्रमुख तारीखों को रेखांकित करते हुए एक टैक्स कैलेंडर प्रकाशित किया है।
7 सितंबर 2024
अगस्त 2024 के महीने के लिए काटे गए या एकत्रित किए गये टैक्स को जमा करने की समय-सीमा है। हालांकि सरकार के किसी ऑफिस द्वारा काटे गए या एकत्रित सभी राशि का भुगतान उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में किया जाएगा, जिस दिन इनकम टैक्स चालान प्रस्तुत किए बिना टैक्स का भुगतान किया जाता है।
14 सितंबर 2024
जुलाई 2024 के महीने में सेक्शन 194-IA, सेक्शन 194-IB, सेक्शन 194M और सेक्शन 194S (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के तहत काटे गए टैक्स के लिए TDS प्रमाणपत्र जारी करने की आखिरी तारीख है।
15 सितंबर 2024
सरकार के किसी ऑफिस द्वारा फॉर्म 24G प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख, जहां अगस्त 2024 के महीने के लिए TDS या TCS का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है। एसेसमेंट ईयर के लिए अग्रिम टैक्स की दूसरी किस्त 2025-26,अगस्त 2024 माह के लिए सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के बाद जिन लेन-देन में क्लाइंट कोड संशोधित किए गए हैं, उनके संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म संख्या 3BB में डिटेल प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख है।
30 सितंबर 2024
अगस्त 2024 के महीने में सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M, 194S के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-कम-स्टेटेमेंट प्रस्तुत करने की तारीख है। कॉर्पोरेट-टैक्सपेयर या गैर-कॉर्पोरेट टैक्सपेयर (जिसे टैक्सपेयर के रूप में 31 अक्तूबर 2024 को अपनी आय का रिटर्न जमा करना)। पिछले वर्ष की आय को अगले वर्ष या भविष्य में लागू करने के लिए सेक्शन 11(1) के स्पष्टीकरण के तहत उपलब्ध विकल्प का उपयोग करने के लिए फॉर्म 9A में आवेदन (अगर टैक्सपेयर को 30 नवंबर 2024 को आय का रिटर्न जमा करना जरूरी है)
इनकम टैक्स के सेक्शन 10(21) या सेक्शन 11(1) के तहत भविष्य के आवेदन के लिए आय संचित करने के लिए फॉर्म नंबर 10 में स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना चाहिए (अगर टैक्सपेयर को 30 नवंबर 2024 को आय का रिटर्न जमा करना जरूरी है) किसी फंड या ट्रस्ट या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान द्वारा फॉर्म नंबर 10B या 10BB में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

IMF World Economic Outlook: IMF की नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 'इकोनॉमिक अनिश्चितता कोरोना काल से कहीं ज्यादा'

Stock Market Outlook: अगले हफ्ते ऑटो सेल्स, IIP डेटा और Q4 नतीजों से तय होगी शेयर बाजार की चाल, 24,700 तक जा सकता है Nifty

Ather IPO GMP: IPO खुलने से पहले लुढ़का Ather Energy का GMP, घटकर रह गया सिर्फ 3 रु, घाटे में है EV मेकर

Home Loan Transfer: ब्याज दरों में कटौती के बाद Home Loan ट्रांसफर कराने के हैं कई फायदे, होगी लाखों की बचत

Ganga Expressway: तेज गति से चल रहा गंगा एक्सप्रेसवे पर काम, करीब 80 प्रतिशत निर्माण पूरा
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited