आधार कार्ड, TDS दरों समेत 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे इनकम टैक्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव
Income Tax Changes: केंद्रीय बजट 2024-25 में आधार कार्ड, सेक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT), टीडीएस रेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना में कुछ बदलाव किये गए थे। इन बदलावों को एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा।
इनकम टैक्स में हुए बदलाव 1 अक्टूबर लागू होंगे (तस्वीर-canva)
फ्लोटिंग रेट बॉन्ड टीडीएस
टीडीएस दरें
- सेक्शन 194DA - जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान
- सेक्शन 194G - लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन
- सेक्शन 194H - कमीशन या ब्रोकरेज का भुगतान
- सेक्शन 194IB - कुछ व्यक्तियों या एचयूएफ द्वारा किराए का भुगतान
- सेक्शन 194M - कुछ व्यक्तियों या एचयूएफ द्वारा कुछ राशि का भुगतान
- सेक्शन 194F - म्यूचुअल फंड या यूटीआई द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद के कारण भुगतान को 1 अक्टूबर, 2024 से हटाने का प्रस्ताव है।
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024
आधार कार्ड
सेक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT)
शेयर बायबैक
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