आधार कार्ड, TDS दरों समेत 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे इनकम टैक्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव

Income Tax Changes: केंद्रीय बजट 2024-25 में आधार कार्ड, सेक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT), टीडीएस रेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना में कुछ बदलाव किये गए थे। इन बदलावों को एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा।

इनकम टैक्स में हुए बदलाव 1 अक्टूबर लागू होंगे (तस्वीर-canva)

Income Tax Changes: इनकम टैक्स नियमों में 1 अक्तूबर 2024 से कई बड़े बदलाव लागू होंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में आधार कार्ड, सेक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT), टीडीएस रेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना में कुछ बदलाव किए गए थे। प्रस्तावित बदलावों को फाइनेंस बिल में पारित कर दिया गया था। यहां उन महत्वपूर्ण टैक्स बदलावों को जानिए जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।

फ्लोटिंग रेट बॉन्ड टीडीएस

बजट 2024 में यह घोषणा की गई थी कि 1 अक्तूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड समेत निर्दिष्ट केंद्रीय और राज्य सरकार के बॉन्ड से 10% की दर से स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) की कटौती की जाएगी। 10,000 रुपये की सीमा है, जिसके बाद टैक्स काटा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर पूरे साल में अर्जित राजस्व 10,000 रुपये से कम है तो कोई TDS नहीं लगेगा।

टीडीएस दरें

केंद्रीय बजट 2024 में प्रस्तावित TDS दरों को फाइनेंस बिल में मंजूरी दी गई। 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत भुगतान के लिए टीडीएस दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए TDS दर में कमी, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए TDS दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई।
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