Income Tax Notice: इनकम टैक्स विभाग को अपने एडवांस टैक्स नोटिस में मिली कमियां,आयकरदाताओं को इंतजार करने की सलाह
Income Tax Notice: आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि अग्रिम कर के लिए ई-अभियान पर करदाताओं से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर ये विसंगतियां सामने आई हैं। इसके बाद रिपोर्टिंग संस्था को एक संशोधित विवरण विभाग के समक्ष पेश करने के लिए कहा गया है।
इनकम टैक्स के नोटिस में कमियां
संशोधित विवरण का करें इंतजार
आयकर विभाग ने कहा कि ऐसी स्थिति में एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) पर आंकड़ों को अद्यतन किया जाएगा। करदाताओं को संशोधित विवरण के आधार पर एआईएस पर आगे के अद्यतन की प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है।आयकर नियमों के अनुसार, निर्दिष्ट संस्थानों को वर्ष के दौरान कुछ वित्तीय लेनदेन या उनके द्वारा पंजीकृत/रिकॉर्ड/रखरखाव किए गए किसी भी रिपोर्ट योग्य खाते के विवरण के साथ आयकर विभाग को एसएफटी पेश करना होता है।एसएफटी में दिया गया डेटा करदाता के वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में भी परिलक्षित होता है।
आयकर विभाग ने भेजा था SMS,ई-मेल
आयकर विभाग ने कहा कि विभाग ने एक रिपोर्टिंग इकाई द्वारा प्रदान किए गए प्रतिभूति बाजार के डेटा (एसएफटी-17) में कुछ विसंगतियों की पहचान की है। रिपोर्टिंग इकाई को अद्यतन जानकारी के आधार पर एक संशोधित विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।"आयकर विभाग ने एक दिन पहले बताया था कि उसने उन करदाताओं को ईमेल और मोबाइल संदेश भेजना शुरू कर दिया है, जिनका चालू वित्त वर्ष में भुगतान किया गया कर अग्रिम कर के लिए एक ई-अभियान के तहत वित्तीय लेनदेन के अनुरूप नहीं है।
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