Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैक्सपेयर्स के लिए करनी चाहिए ये 10 चीजें

Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बजट में टैक्सपेयर्स के लिए कुछ ऐलान करना चाहिए ताकि उन्हें महंगाई से राहत मिल सके।

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Income Tax: बजट से हैं कई उम्मीदें

Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। हालांकि यह बजट अंतरिम बजट होगा। इसे वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान भी कहा जाता है। पूर्ण बजट नई सरकार के गठन होने के बाद जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा फिर भी टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि पर्सनल टैक्स को लेकर सरकार कुछ प्रस्ताव ला सकती है।

मानक कटौती

आम लोगों के लिए जीवनयापन की लागत में वृद्धि और इस तथ्य को देखते हुए कि वेतनभोगी टैक्सपेयर अपने द्वारा किए गए खर्चों के लिए कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं, सरकार मानक कटौती को 50,000 रुपए की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने पर विचार कर सकती है।

टैक्स फ्री गिफ्ट लिमिट

वर्तमान में गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार केवल तभी टैक्स फ्री होते हैं, जब ऐसे उपहारों का कुल मूल्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 रुपए तक हो। अगर किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त उपहारों का कुल मूल्य 50,000 रुपए से अधिक है तो उपहारों का कुल मूल्य टैक्स योग्य है। 50,000 रुपए की सीमा 1 अप्रैल 2006 से लागू है और इसलिए, अब यह सीमा 1 लाख रुपए तक बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है।

रियायती टैक्स व्यवस्था

टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए रियायती टैक्स व्यवस्था (सीटीआर) में कुछ बदलाव होना चाहिए जैसे कि कुछ कटौतियों की उपलब्धता जैसे स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए होम लोन पर ब्याज, रिटारमेंट फंड (पीएफ, पीपीएफ, एनपीएस), बीमा प्रीमियम आदि के अलावा करदाताओं को संशोधित और बिलेटेड टैक्स रिटर्न में भी सीटीआर का विकल्प चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए।

पूंजीगत लाभ का रेश्नालाइजेशन

वर्तमान में पूंजीगत लाभ की टैक्स योग्यता निर्धारित करने के लिए कई टैक्स दरें और होल्डिंग अवधि हैं। कोई उम्मीद कर सकता है कि होल्डिंग अवधि को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में मानकीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा, इक्विटी शेयरों और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 1,00,000 रुपए तक की गैर-टैक्स योग्यता की मौजूदा सीमा को 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

होम लोन के लिए कटौती या छूट

स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए उपलब्ध कटौती की सीमा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2,00,000 रुपए है। जबकि पहली बार घर खरीदने वालों के लिए होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए अतिरिक्त कटौतियां बाद में पेश की गईं। अन्य टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध कटौतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए, पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए 2,00,000 रुपए की इस सामान्य सीमा को 3,00,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इलेक्ट्रिक वाहन लोन पर ब्याज में कटौती

इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती की वर्तमान सीमा 150,000 रुपए है। ब्याज कटौती की ऐसी सीमा बढ़ाने और लोन जारी करने की अवधि पर सूर्यास्त खंड को हटाने पर पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) एजेंडे पर जोर दिया जा सकता है।

भविष्य निधि (पीएफ)

टैक्स कानून वर्तमान में पीएफ, सेवानिवृत्ति निधि (एसएएफ) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में 7,50,000 रुपए से अधिक के नियोक्ता के योगदान पर अभिवृद्धि के टैक्सेशन का प्रावधान हैं। हालांकि उन फंडों की पहचान पर स्पष्टता अभी भी प्रतीक्षित है जिनमें अतिरिक्त योगदान किया गया था, एसएएफ और एनपीएस के मामले में अभिवृद्धि की गणना आदि। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 से पीएफ में किसी व्यक्ति के योगदान पर छूट उपलब्ध थी। ऐसे मामलों में रद्द कर दिया गया है जहां पीएफ में व्यक्ति का योगदान प्रति वर्ष 2,50,000 रुपए से अधिक है (यदि नियोक्ता का कोई योगदान नहीं है तो सीमा 5,00,000 रुपए है)। पीएफ अधिकारी ऐसे भुगतान किए गए ब्याज पर प्रोद्भवन आधार पर टैक्स रोकते रहे हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि पीएफ पर इस तरह के ब्याज का टैक्सेशन पीएफ संचित शेष के टैक्सेशन के चरण के अनुरूप निकासी या रोजगार की समाप्ति की तारीख तक स्थगित कर दिया जाए।

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)

अगर कोई व्यक्ति किसी एनआर व्यक्ति से संपत्ति खरीदता है या एनआर व्यक्तियों को किराए की आय का भुगतान करता है तो खरीदार या किरायेदार के लिए अतिरिक्त अनुपालन बोझ मौजूद है। टैक्स कटौती खाता संख्या (TAN) प्राप्त करना और TDS रिटर्न दाखिल करना। चालान-सह-रिटर्न का उपयोग शुरू करके इसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है। जो वर्तमान में केवल तभी उपलब्ध है जब विक्रेता या मकान मालिक भारत में व्यक्तिगत निवासी हो।

टीसीएस के लिए क्रेडिट की उपलब्धता

कई भुगतान अब टीसीएस के दायरे में आ रहे हैं और 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी टीसीएस की बढ़ी हुई दर को देखते हुए पहले टीसीएस का भुगतान करने और फिर रिफंड का दावा करने के मामले में व्यक्तियों के लिए नकदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ सकता है। अपने व्यक्तिगत टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय भी ऐसा ही होता है। इसलिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नकदी प्रवाह प्रभाव को कम करने के लिए नियोक्ताओं को वेतन टैक्स रोक चरण में ऐसे टीसीएस के लिए क्रेडिट प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ESOP) ESOP शेयरों के आवंटन के समय (कर्मचारियों द्वारा शेयरों के प्रयोग पर) वेतन अनुलाभ के रूप में टैक्स योग्य है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 (आईटीए) के सेक्शन 80-आईएसी के तहत कवर किए गए कुछ योग्य स्टार्ट-अप के लिए कर्मचारियों को शेयरों के आवंटन के चरण के मुकाबले कर्मचारियों द्वारा शेयरों की बिक्री के चरण पर ऐसे टैक्स अगर सरकार सभी नियोक्ताओं को टैक्सों के स्थगन का लाभ देने पर विचार करती है तो यह वेतनभोगी टैक्सपेर्स के लिए फायदेमंद होगा।
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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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