Income Tax: नई टैक्स रिजीम में भी ऐसे कर सकते हैं टैक्स की बचत, अपनाएं ये तरीका
Income Tax: नई टैक्स रिजीम में पीपीएफ, ईएलएसएस, केवीपी और एनएससी में निवेश पर मिलने वाले डिडक्शन को हटा दिया गया है लेकिन टैक्सपेयर अभी भी कई डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।
Income Tax
Income Tax: नई टैक्स रिजीम (NTR) के डिफॉल्ट व्यवस्था बन जाने के बाद कई टैक्सपेयर इस बात से चिंतित हैं कि वह डिडक्शन का फायदा नहीं ले पाएंगे। हालांकि, कई लोगों को ये नहीं पता कि नई टैक्स रिजीम में कुछ डिडक्शन और छूट अभी भी उपलब्ध हैं। हालांकि, पीपीएफ, ईएलएसएस, केवीपी और एनएससी में निवेश पर मिलने वाले डिडक्शन को नई रिजीम में हटा दिया गया है लेकिन टैक्सपेयर अभी भी नीचे दिए गए डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।
1.स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction): नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है। यह राशि 75,000 रुपये या वेतन की राशि (जो भी कम हो) तक सीमित है।
2. 80CCD (2) के तहत डिडक्शन: 80CCD (2) धारा एम्प्लायर द्वारा कर्मचारी के पेंशन खाते यानी एनपीएस में किए गए योगदान पर डिडक्शन का मौका देता है। इसके तहत अधिकतम डिडक्शन 2 लाख रुपये है।
दिल्ली स्थित PD Gupta & Company की पार्टनर CA प्रतिभा गोयल का कहना है, "नई टैक्स रिजीम का फोकस उपभोग को बढ़ावा देना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से नई टैक्स रिजीम में बहुत अधिक कटौती/छूट उपलब्ध नहीं है। हालांकि, सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और NPS डिडक्शन (सेक्शन 80CCD(2)) की सुविधा दी गई है।"
3. 80CCH के तहत डिडक्शन: 80CCH धारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में किए गए योगदान पर टैक्स डिडक्शन का प्रावधान करती है।
4. 80JJAA के तहत डिडक्शन: आयकर अधिनियम की धारा 80JJAA के तहत पात्र बिजनेस संस्थाएं नए कर्मचारियों को नियुक्त करने पर डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं।
नए कर्मचारियों की भर्ती पर अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30% तक हिस्सा डिडक्शन के तौर पर लगातार तीन असेसमेंट ईयर तक क्लेम किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत भर्ती वाले साल से होती है।
5. वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट: पुरानी टैक्स रिजीम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये थी और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 5 लाख रुपये थी। वहीं, नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की कुल आय पर कोई टैक्स देय नहीं है ।
HRA पर कोई डिडक्शन मान्य नहीं
हालांकि, ध्यान दें कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), जो सेक्शन 10(13A) के तहत पुराने टैक्स रेजीम में डिडक्शन के लिए मान्य था, नए टैक्स रेजीम में मान्य नहीं है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। बिजनेस (Business News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
End of Article
अंकिता पाण्डेय author
मैं अंकिता पान्डे Timesnowhindi.com जुड़ी हूं । मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर प्रतापगढ़ में पली...और देखें
End Of Feed
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited