Income Tax: नई टैक्स रिजीम में भी ऐसे कर सकते हैं टैक्स की बचत, अपनाएं ये तरीका

Income Tax: नई टैक्स रिजीम में पीपीएफ, ईएलएसएस, केवीपी और एनएससी में निवेश पर मिलने वाले डिडक्शन को हटा दिया गया है लेकिन टैक्सपेयर अभी भी कई डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।

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Income Tax: नई टैक्स रिजीम (NTR) के डिफॉल्ट व्यवस्था बन जाने के बाद कई टैक्सपेयर इस बात से चिंतित हैं कि वह डिडक्शन का फायदा नहीं ले पाएंगे। हालांकि, कई लोगों को ये नहीं पता कि नई टैक्स रिजीम में कुछ डिडक्शन और छूट अभी भी उपलब्ध हैं। हालांकि, पीपीएफ, ईएलएसएस, केवीपी और एनएससी में निवेश पर मिलने वाले डिडक्शन को नई रिजीम में हटा दिया गया है लेकिन टैक्सपेयर अभी भी नीचे दिए गए डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।

1.स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction): नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है। यह राशि 75,000 रुपये या वेतन की राशि (जो भी कम हो) तक सीमित है।

2. 80CCD (2) के तहत डिडक्शन: 80CCD (2) धारा एम्प्लायर द्वारा कर्मचारी के पेंशन खाते यानी एनपीएस में किए गए योगदान पर डिडक्शन का मौका देता है। इसके तहत अधिकतम डिडक्शन 2 लाख रुपये है।

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