Income Tax Relief: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत! विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बढ़ी ब्याज और जुर्माने से छूट की समयसीमा
Vivad Se Vishwas Scheme, Income Tax Relief: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए विवाद से विश्वास स्कीम के तहत टैक्स बकाया का निर्धारण करने, ब्याज तथा जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी।

टैक्सपेयर्स को कुछ दिनों की राहत (तस्वीर-Canva)
Vivad Se Vishwas Scheme, Income Tax Relief: इनकम टैक्स विभाग ने सोमवार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत टैक्स बकाया का निर्धारण करने और ब्याज तथा जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 के मूल नियमों के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 से पहले घोषणा दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को विवादित टैक्स डिमाड का 100 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता। ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है।
Vivad Se Vishwas Scheme: देर करने पर इतना लगेगा टैक्स
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक सर्कुलर में कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत देय राशि निर्धारित करने की नियत तारीख 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दी गई है। सर्कुलर के मुताबिक 1 फरवरी 2025 या उसके बाद की जाने वाली घोषणाओं पर विवादित टैक्स डिमांड का 110 प्रतिशत टैक्सपेयर्स को भुगतान करना होगा।
Vivad Se Vishwas Scheme से किन्हें होगा फायदा
विवाद से विश्वास स्कीम का लाभ वे टैक्सपेयर्स उठा सकते हैं जिनके मामले में विवाद है या अपील दायर की गयी हैं। इसमें रिट और विशेष अनुमति याचिकाएं (अपीलें) शामिल हैं। चाहे वे टैक्सपेयर्स या टैक्स अधिकारियों की तरफ से दायर की गई हों। इसमें वे मामले शामिल हैं, जो 22 जुलाई 2024 तक सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट्स, इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण, कमिश्नर या ज्वाइंट कमिशनर (अपील) के समक्ष पेंडिंग हैं।
Vivad Se Vishwas Scheme: टैक्स डिमांड के इतने मामले
गौर हो कि करीब 35 लाख करोड़ रुपये की करीब 2.7 करोड़ डायरेक्ट टैक्स डिमांड पर विभिन्न कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर विवाद चल रहा है। विवाद से विश्वास योजना 2024 की घोषणा 23 जुलाई को पेश वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी। स्कीम 1 अक्तूबर 2024 से अमल में आयी।
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