Income Tax Return 2024: खुद से ITR फाइल करना सही या गलत, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Income Tax Return 2024: वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का मौसम चल रहा है। टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने के लिए प्रोफेशनल्स के पास भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग खुद से रिटर्न दाखिल कर हैं क्या ऐसा करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट।

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टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए एक्सपर्ट की सलाह लें (तस्वीर-Canva)

मुख्य बातें
  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
  • क्या खुद से आईटीआर दाखिल करना कितना सही है?
  • यहां आप एक्सपर्ट की सलाह लें, जानिए वे क्या कहते हैं।
Income Tax Return 2024: वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। अधिकांश लोग आईटीआर दाखिल करने के लिए प्रोफेशनल्स की मदद लेते हैं। लेकिन कई व्यक्ति खुद ही अपना रिटर्न दाखिल करते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? इस पर दिल्ली के एक सीए ने ऐसे लोगों के लिए एक्स पर पोस्ट लिखकर सलाह दी। उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स को पैसे के मामले में समझदार न बनें और अपने टैक्स दाखिल करने के लिए सीए को नियुक्त करें। जिससे उनके पोस्ट ने सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। जिसमें कई लोगों ने अपनी असहमति व्यक्त की।
सीए कानन बहल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर आपको लगता है कि खुद से ITR दाखिल करना एक स्मार्ट फैसला है तो मेरी बात सुनें। मैं एक CA हूं और मेरे माता-पिता भी हैं। हम सभी अपने ITR को प्रैक्टिस में CA से दाखिल करवाते हैं। टैक्स कानून अक्सर बदलते रहते हैं और बहुत सख्त होते हैं। गलती होने पर इसका नुकसान हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पैसे के मामले में समझदार न बनें, पाउंड मूर्ख!

लापरवाही करने पर जुर्माना और दंड

इनकम टैक्स रिटर्न एक संक्षिप्त दस्तावेज है जो एक वित्तीय वर्ष में टैक्सपेयर्स की आय को रेखांकित करता है। अगर कोई व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स विभाग के पास विभिन्न आय वर्गों के लिए अलग-अलग टैक्स दरें हैं। विभाग समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रिमांडर भी भेजता है। गैर-अनुपालन, जैसे दायित्वों को पूरा करने में विफल होना या ITR दाखिल करने में लापरवाही करना, जुर्माना और दंड का कारण बन सकता है। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए व्यक्तियों के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है।

1000 रुपए से 5000 रुपए तक जुर्माना

जब कोई टैक्सपेयर्स विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है, तो उसे अपनी आय के स्तर के आधार पर जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आय 5,00,000 रुपए से कम है, तो 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि अगर आय 5,00,000 रुपए से अधिक है तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त देरी से दाखिल करने वालों को ब्याज शुल्क का सामना करना पड़ सकता है और समय पर दाखिल करने वालों को मिलने वाले कुछ लाभों से वंचित होना पड़ सकता है।
टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक कानूनी दायित्व है जिसका टैक्सपेयर्स को पालन करना चाहिए। एक सहज और परेशानी मुक्त टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार आवश्यक हैं। विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के परिणामों और एक्सटेंशन का अनुरोध करने के विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया नीचे विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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